लखनऊ: पति को आत्महत्या के लिए उकसाने के एक आपराधिक मामले में निरुद्ध अभियुक्त पत्नी कुमुद सिंह की जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज (Bail Application Reject)कर दी है. लखनऊ कोर्ट की विशेष अदालत ने प्रथम दृष्ट्या इस अपराध को गम्भीर करार दिया है.
इस मामले की एफआईआर 25 अक्टूबर, 2021 को मृतक अभिषेक शुक्ला के पिता श्रीराम शुक्ल ने थाना सुशांत गोल्फ सिटी में दर्ज कराई थी. सुनवाई के दौरान फौजदारी के जिला शासकीय अधिवक्ता मनोज त्रिपाठी व वादी के विशेष अधिवक्ता प्रांशु अग्रवाल ने जमानत अर्जी का विरोध किया.