लखनऊ: हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अदालत के आदेश की अवमानना के एक मामले में यूपी एग्रो इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड के एमडी देवेन्द्र कुमार सिंह कुशवाहा व अधिशाषी अधिकारी, ईपीएफ आरके वर्मा के खिलाफ जमानतीय वारंट जारी करने का आदेश दिया है. न्यायालय ने कहा है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा उक्त वारंट जारी करते हुए, दोनों अधिकारियों की 24 जुलाई को कोर्ट के समक्ष उपस्थिति सुनिश्चित की जाए.
यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक चौधरी की एकल पीठ ने पार्वती देवी की याचिका पर पारित किया है. याची की ओर से कहा गया कि वह यूपी एग्रो इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन में कर्मचारी थी और 30 नवंबर 2029 को वह सेवानिवृत्त हो गई. उसके लीव इनकैशमेंट और ग्रेच्युटी का भुगतान किए जाने की संस्तुति 4 जनवरी 2019 व 29 फरवरी 2020 को हो गई थी, बावजूद इसके जब उसे भुगतान नहीं किया गया तो उसने हाईकोर्ट में रिट याचिका दाखिल की, जिस पर 8 दिसम्बर 2022 को रिट कोर्ट ने तीन महीने में भुगतान का आदेश दिया.