उत्तर प्रदेश

uttar pradesh

ETV Bharat / state

रीता बहुगुणा के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन मामले में तीन पुलिसकर्मियों को जमानती वारंट जारी - Krishna Nagar police station

भाजपा सांसद रीता बहुगुणा जोशी से सम्बंधित चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के एक मामले में थाना कृष्णा नगर के तत्कालीन थानाध्यक्ष हरिमोहन सिंह, एसआई जितेंद्र कुमार और एसआई ओम प्रकाश के खिलाफ जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया गया है. मामले की अगली सुनवाई 14 मार्च को होगी.

etv bharat
एमपी-एमएलए कोर्ट

By

Published : Mar 3, 2022, 10:26 PM IST

लखनऊ:भाजपा सांसद रीता बहुगुणा जोशी से सम्बंधित चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के एक मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अम्बरीश कुमार श्रीवास्तव ने थाना कृष्णा नगर के तत्कालीन तीन पुलिसकर्मियों के खिलाफ जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है. इतना ही नहीं तीनों ही अधिकारियों को वारंट का तामील सुनिश्चित कराने का लखनऊ के पुलिस कमिश्नर जिम्मा सौंपा है.

एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अम्बरीश कुमार श्रीवास्तव ने थाना कृष्णा नगर के तत्कालीन थानाध्यक्ष हरिमोहन सिंह, एसआई जितेंद्र कुमार और एसआई ओम प्रकाश के खिलाफ जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है. इसके साथ ही कोर्ट ने लखनऊ के पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर कहा कि वह उक्त तीनों अधिकारियों को वारंट का तामील कराया जाना सुनिश्चित करें. इस मामले की अगली सुनवाई आगामी 14 मार्च को होगी.

अदालत ने पुलिस कमिश्नर को भेजे गए पत्र में कहा कि पुलिस के यह गवाह जमानती वारंट जारी होने के बावजूद कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए, जो कि आपत्तिजनक स्थिति है. इसके साथ ही कोर्ट ने इन परिस्थितियों में पुनः वारंट जारी करते हुए, तामील सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी कमिश्नर को सौंपी है.

इसे भी पढ़ेंःसैनिक के घर हुई डकैती का नहीं मिला अबतक सुराग, सेना से सुरक्षा की लगाई गुहार


गौरतलब है कि पत्रावली के अनुसार रीता बहुगुणा जोशी साल 2012 में कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रत्याशी थीं. थाना कृष्णा नगर में स्टैटिक्स मजिस्ट्रेट मुकेश चतुर्वेदी द्वारा 17 फरवरी 2012 को दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा था कि उन्हें सूचना मिली थी कि मोहल्ला बजरंग नगर में रीता बहुगुणा जोशी समय खत्म होने के बावजूद आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए जनसभा कर रही हैं.

ऐसी ही जरूरी और विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप

ABOUT THE AUTHOR

...view details