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राज ठाकरे के खिलाफ रांची सिविल कोर्ट से वारंट जारी, 18 फरवरी को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ रांची सिविल कोर्ट से वारंट जारी किया गया है. ठाकरे को 18 फरवरी को अदालत में उपस्थित होने का आदेश दिया गया है.

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राज ठाकरे के खिलाफ रांची सिविल कोर्ट से वारंट जारी.

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Published : Jan 9, 2020, 2:22 AM IST

रांची: छठ पर्व पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में बुधवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी फहीम किरमानी की अदालत ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. 18 फरवरी को राज ठाकरे को अदालत में उपस्थित होने का आदेश दिया गया है.

राज ठाकरे के खिलाफ रांची सिविल कोर्ट से वारंट जारी किया गया है.

अदालत में शिकायतवाद
बता दें कि इससे पहले अदालत ने नोटिस जारी किया था, जिसका कोई जवाब नहीं मिला. मनसे प्रमुख की टिप्पणी पर रांची निवासी अखौरी अंजनी कुमार ने अदालत में शिकायतवाद संख्या 395/2008 दर्ज कराया था.
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छठ पर्व को कहा था नाटक
शिकायतकर्ता ने कहा कि राज ठाकरे का बयान अखबारों में पढ़ा. छठ पर्व को नाटक कहने से उनको गहरा आघात पहुंचा है.

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