लखनऊ/लखीमपुर :UP Assembly Election 2022 : उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने बताया कि विधान सभा सामान्य निर्वाचन के लिए आदर्श आचार संहिता के तहत अब तक कुल 36,65,235 प्रचार-प्रसार सामग्री हटाई गई है. सार्वजनिक स्थानों से 27,13,344 और निजी स्थानों से 9,51,891 प्रचार-प्रसार सामग्री हटाई गई है.
पिछले 24 घंटों में सार्वजनिक स्थानों से कुल 2,38,730 प्रचार सामग्री हटाई गई, जबकि निजी स्थलों से कुल 74,668 प्रचार सामग्री हटाई गई है. उन्होंने बताया कि पिछले 24 घंटों में सार्वजनिक स्थलों से वाल राइटिंग के कुल 21,885, पोस्टर के 1,06,091, बैनर के 73,227 और 27,527 अन्य मामलों में कार्रवाई की गई है. इसी प्रकार निजी स्थलों से वाल राइटिंग के 6801, पोस्टर के 31,938, बैनर के 23,581 और 12,348 अन्य मामलों में कार्रवाई की गई.
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण, समावेशी और कोविड सुरक्षित मतदान के लिए प्रदेश की कानून व्यवस्था के साथ आदर्श आचार संहिता को प्रभावी रूप से लागू किया गया है. पुलिस, आयकर, आबकारी, नारकोटिक्स और अन्य विभाग कार्रवाई कर रहे हैं, जिसमें पुलिस विभाग ने अब तक 4,65,354 लाइसेन्सी शस्त्र जमा कराए हैं. अब तक 184 लाइसेन्स जब्त किए गए. 501 लाइसेन्स निरस्त किए गए हैं.
इसी प्रकार सीआरपीसी के तहत निरोधात्मक कार्रवाई करते हुए 14,14,642 लोगों को पाबन्द किया गया. उन्होंने बताया कि आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में अब तक 71 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई है, जिसमें से 20 लोगों के खिलाफ पिछले 24 घंटों में एफआईआर दर्ज की गई है. इसके अलावा पुलिस विभाग ने अब तक 2739 शस्त्र, 2879 कारतूस, 186 विस्फोटक और 42 बम बरामद किए गए.
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आबकारी एवं पुलिस विभाग ने अब तक 5.59 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की 2,55,248 लीटर मदिरा जब्त की गई है. इसके अलावा पुलिस विभाग की कार्रवाई में अब तक लगभग 2.07 करोड़ रुपए कैश भी बरामद किया गया है. नारकोटिक्स और पुलिस विभाग ने अब तक 10.89 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य का 4583 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया है.
बीजेपी नेता आशुतोष वर्मा व साथियों पर एफआईआर दर्ज
लखीमपुर खीरी : भारतीय जनता पार्टी के नेता आशुतोष वर्मा और करीब 30 कार्यकर्ताओं व समर्थकों पर, चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने महामारी अधिनियम समेत कई धाराओं में कोतवाली सदर में मुकदमा दर्ज हो गया है. वहीं, 3 जिले में भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक अरविंद गिरी पर इसके पहले आदर्श आचार संहिता तोड़ने और महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा वायरल वीडियो के आधार पर पहले ही दर्ज हो चुका है. यह दूसरा मुकदमा है जो आदर्श आचार संहिता तोड़ने और महामारी अधिनियम में दर्ज हुआ है.
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