लखनऊः जिन कमर्शियल वाहनों में अब हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं लगी होगी, उनका आरटीओ कार्यालय में फिटनेस प्रमाण पत्र जारी नहीं होगा. शुक्रवार से कड़ाई से यह नियम लागू हो जाएगा. यानि जो व्यावसायिक वाहन शुक्रवार को बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाए आरटीओ कार्यालय के फिटनेस ग्राउंड पर फिटनेस कराने पहुंचेंगे, उन्हें मायूसी हाथ लगेगी. परिवहन विभाग ने कमर्शियल वाहनों को 15 अक्टूबर तक एचएसआरपी लगाने का समय दिया था, जो पूरा हो गया है.
रोज की तरह तमाम कमर्शियल वाहन स्वामी अपने वाहनों का फिटनेस कराने गुरुवार को आरटीओ कार्यालय पहुंचे. लखनऊ आरटीओ कार्यालय के फिटनेस ग्राउंड पर ऐसे 70 कमर्शियल वाहनों को फिटनेस प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया, जिन वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं लगी थी. यह वाहन स्वामी जब अपने वाहन में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगे होने का प्रमाण पत्र पेश करेंगे, तभी इन्हें सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा.
7500 किग्रा भार से ऊपर वाले माल वाहनों पर एचएसआरपी जरूरी
7500 किलोग्राम भार के ऊपर वाले व्यवसायिक वाहनों पर यह नियम लागू हो गया है. ऐसे वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगा होना अनिवार्य है. सरकार ने यह निर्णय इसलिए भी लिया था, क्योंकि पुराने माल वाहन ओवरलोड होने पर टोल प्लाजा पर चालान न हो जाए. इसके लिए नंबर प्लेट पर एक या दो नंबर ही मिटा देते थे. इससे ई-चालान संभव नहीं हो पा रहा था. सरकार को इससे राजस्व की क्षति हो रही थी. इसलिए ऐसे माल वाहनों पर भी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट अनिवार्य कर दी गई.