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बकरीद पर प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी देने की अनुमति नहीं : एडीजी एलओ

बकरीद मनाने को लेकर को लेकर यूपी में डीजीपी मुख्यालय की तरफ से गाइड लाइन जारी की गई है. एडीजी एलओ प्रशांत कुमार ने कहा है कि, बकरीद के मौके पर लोग अपने घरों में जानवरों की कुर्बनी दे सकते हैं, लेकिन प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी प्रतिबंधित रहेगी.

डीजीपी मुख्यालय यूपी
डीजीपी मुख्यालय यूपी

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Published : Jul 20, 2021, 2:41 PM IST

लखनऊ :21 जुलाई को बकरीद का पर्व है. जिसे लेकर यूपी पुलिस की तरफ से गाइड लाइन जारी की गई है. डीजीपी मुख्यालय की तरफ से जारी गाइड लाइन के मुताबिक बकरीद की नमाज सुबह 8 से 11 बजे के बीच कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार अदा की जाएगी. इसके साथ ही कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए 50 से अधिक लोगों को इकट्ठा होने की अनुमति दी जाएगी.

इसके साथ ही एडीजी एलओ प्रशांत कुमार ने कहा कि, बकरीद के मौके पर लोगों को घरों में जानवरों की कुर्बानी देने की की अनुमति है, लेकिन प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बनी देने की अनुमति नहीं दी जाएगी. डीजीपी मुख्यालय की तरफ से इस संबंध में एसपी, एसएसपी और पुलिस कमिश्नर के अलावा, आईजी और डीआईजी को भी पत्र भेजा गया है.

बकरीद को लेकर यूपी की गाइड लाइन

उत्तर प्रदेश सरकार ने भी बकरीद के त्यौहार को लेकर एडवाइजरी जारी की है. सरकार द्वारा प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी से लेकर भीड़-भाड़ न लगाने की हिदायत दी गई है. इसी कड़ी में इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने भी एडवाइजरी जारी कर मुसलमानों से अपील की है. इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने लोगों से अपील करते हुए कहा,कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए ही त्योहार को मनाएं.

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