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Lockdown 4.0 : यूपी सरकार ने जारी की गाइडलाइन्स, जानें क्या रहेगा खुला और क्या बंद

लॉकडाउन 4.0 के लिए यूपी सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है. लॉकडाउन 4 में कई जरूरी दुकानों को सशर्त खोलने की अनुमति दी गई है. इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा.

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Published : May 19, 2020, 9:24 AM IST

UP lockdown 4.0
मुख्य सचिव आरके तिवारी

लखनऊ: लॉकडाउन 4.0 को लेकर प्रदेश सरकार ने भी सोमवार को गाइडलाइन जारी कर दी है. लॉकडाउन 4 में तमाम जरूरी दुकानों को खोलने की सशर्त अनुमति दी गई है. सभी दुकानदारों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का उपयोग करते हुए व्यापार करने की अनुमति दी गई है.

केंद्र सरकार की गाइडलाइन के बाद सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सुझाव और निर्देशों के आधार पर मुख्य सचिव आरके तिवारी ने देर रात राज्य की गाइडलाइन भी जारी कर दी.

जारी आदेश के मुताबिक पूरे प्रदेश में जो भी दुकान खुलेंगी उनके समस्त दुकानदारों को फेस कवर/मास्क लगाना होगा, ग्लव्स का इस्तेमाल करना होगा एवं दुकान में सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी. किसी भी ग्राहक ने यदि मास्क नहीं पहना है तो उसे सामान नहीं दिया जाएगा.

इन गतिविधियों की रहेगी अनुमति

  • शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र एवं नगर पालिका क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी दुकानों को सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के साथ खोलने की अनुमति होगी.
  • सब्जी मंडी के सम्बन्ध में मुख्य मण्डी सुबह 04.00 बजे से 07.00 बजे तक खुलेगी. सब्जी मंडी का रिटेल वितरण सुबह 06.00 बजे से 09.00 बजे तक होगा.
  • फल-सब्जी मंडियों को बड़े व खुले स्थानों पर स्थापित कर प्रातः 08.00 बजे से सायं 06.00 बजे तक खोला जा सकेगा.
  • शहरी क्षेत्र में कोई भी साप्ताहिक मंडी नहीं लगेगी एवं ग्रामीण क्षेत्र में साप्ताहिक मंडी सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के साथ खोलने की अनुमति होगी.
  • रेस्टोरेंट आदि से केवल होम डिलीवरी होगी. मिठाई की दुकान भी खोलने की अनुमति दी जाएगी लेकिन सिर्फ बेचने का कार्य होगा. दुकानों पर बैठकर खाने की अनुमति नहीं दी जाएगी.
  • बारात घर खोले जाएंगे लेकिन शादी के लिए पूर्व अनुमति लेनी होगी और इसमें बीस लोगों से ज्यादा की अनुमति नहीं होगी.
  • स्ट्रीट वेंडर, पटरी व्यवसायी फेस मास्क और ग्लव्स का इस्तेमाल करते हुए अपना काम कर सकेंगे. उन्हें केवल खुले स्थानों पर बिक्री की अनुमति होगी.
  • नर्सिंग होम व निजी अस्पतालों को इमरजेंसी एवं आवश्यक ऑपरेशन करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की अनुमति लेनी होगी. सभी सुरक्षा उपकरण व प्रशिक्षण के बाद इजाजत मिलेगी.
  • प्रिंटिंग प्रेस व ड्राई क्लीनर्स आदि की दुकानें खुलेंगी.
  • पूरे प्रदेश में चार पहिया वाहन में ड्राइवर के अतिरिक्त दो व्यक्तियों को ही चलने की अनुमति होगी. यदि परिवार में बच्चे हैं तो दो बच्चों तक अतिरिक्त अनुमति दी जाएगी.
  • बाइक सवार व्यक्तियों को अकेले चलने की अनुमति होगी लेकिन यदि महिला पीछे बैठी है तो उसको भी अनुमति होगी. लेकिन बाइक सवार समस्त व्यक्तियों को हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा.
  • थ्री व्हीलर वाहन में ड्राइवर के अतिरिक्त सिर्फ दो व्यक्तियों तक ही बैठने की अनुमति होगी. ऐसे वाहनों में समस्त यात्रियों को फेस मास्क लगाना होगा.
  • नोएडा-गाजियाबाद के एनसीआर क्षेत्र में दिल्ली से आने वाले हॉटस्पॉट क्षेत्र के अंदर के व्यक्तियों को छोड़कर शेष पर प्रतिबंध नहीं रहेगा. इसका विस्तृत आदेश संबंधित जिला प्रशासन द्वारा जारी किया जाएगा.

    लॉकडाउन के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन करने पर व्यक्ति के विरुद्ध आपदा प्रबन्धन अधिनियम के अन्तर्गत कार्रवाई की जाएगी.

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