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शराब की दुकानों के लिए 4 जून तक होंगे आवेदन, ई-लॉटरी से 6 जून को होगा आवंटन

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Published : Jun 3, 2020, 2:02 AM IST

उत्तर प्रदेश के आबकारी विभाग ने शराब की दुकानों के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 4 जून तक बढ़ा दी है. जिसके बाद 6 जून को ई-लॉटरी के माध्यम से दुकानों का आवंटन किया जाएगा.

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5 जून को आवेदन पत्रों की जांच पड़ताल की जाएगी

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के आबकारी विभाग ने शराब की दुकानों के लाइसेंस के लिए आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ा दी है. लॉकडाउन की वजह से आवेदकों को आवेदन करने और फीस जमा करने में समस्या आ रही थी. जिसे देखते हुए उत्तर प्रदेश के आबकारी आयुक्त पी. गुरुप्रसाद ने शराब की दुकानों के आवंटन के लिए ऑनलाइन आवेदन की समय सीमा 4 जून तक बढ़ा दी है. जिसके बाद ई-लॉटरी के माध्यम से 6 जून को दुकानों का आवंटन किया जाएगा.

देसी-विदेशी शराब, बीयर और भांग की दुकानों का लाइसेंस लेने के लिए आवेदक 4 जून को शाम पांच बजे तक ऑनलाइन अपना आवेदन जमा कर सकेंगे. जिसके बाद ई-लॉटरी निकालने का काम 6 जून को किया जाएगा. आबकारी आयुक्त पी. गुरुप्रसाद की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि, प्रदेशभर की 2500 देसी-विदेशी शराब, बीयर और भांग की फुटकर दुकानों के लिए ई-लॉटरी के लिए आवेदन की समय सीमा 4 जून तक बढ़ा दी गई है.

इससे पहले 25 मार्च को की ई-लॉटरी निकालने की तारीख निर्धारित की गई थी, लेकिन लॉकडाउन के चलते यह संभव नहीं हो सका. एक बार फिर प्रक्रिया तेज करते हुए 4 जून तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं. 5 जून को ऑनलाइन प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच पड़ताल की जाएगी. इसके बाद 6 जून को प्रदेश के सभी जिलों में जिलाधिकारी की तरफ से निर्धारित समय और स्थान पर ई-लॉटरी निकालने और दुकानों के आवंटन का काम किया जाएगा.

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