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UPSRTC आरएम का तुगलकी फरमान, तीन गलतियां माफ, चौथी पर नौकरी साफ - यूपीएसआरटीसी के आरएम का तुगलकी फरमान

यूपीएसआरटीसी के आरएम ने रोडवेज बस चालकों और कंडक्टरों के लिए तुगलकी फरमान जारी किया है. आरएम के आदेश में 70 फीसदी से कम लोड फैक्टर लाने वाले चालक परिचालक की संविदा समाप्त करने की बात कही गई है.

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Published : Oct 1, 2022, 7:57 PM IST

लखनऊ: बरसात के मौसम में परिवहन निगम की बसों में सफर करने वाले यात्रियों की संख्या काफी कम हो जाती है. राजस्व के लिहाज से यह सीजन परिवहन निगम के लिए दिक्कतों भरा कहा जाता है. इसकी समझ परिवहन निगम के अधिकारियों को भी है. इसके बावजूद ड्राइवर, कंडक्टरों पर दबाव बनाया जा रहा है कि लोड फैक्टर लाएं, नहीं तो नौकरी से हाथ धोकर घर जाएं. लखनऊ रीजन के रीजनल मैनेजर मनोज पुंडीर की तरफ से एक आदेश जारी किया गया है जो ड्राइवर कंडक्टरॉ के लिए मुसीबत का सबब बन गया है. 70 फीसदी से कम लोड फैक्टर लाने वाले चालक परिचालक की संविदा समाप्त करने के साथ ही नियमित चालक परिचालक को निलंबित करने का यह तुगलकी फरमान आरएम की तरफ से जारी किया गया है.

लखनऊ के क्षेत्रीय प्रबंधक मनोज पुंडीर की तरफ से आदेश जारी किया है. इसमें कहा गया है कि सभी सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक यह सुनिश्चित करें कि किसी भी बस सेवा का लोड फैक्टर 70 फीसदी से कम न हो. सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक ऐसे प्रकरण में लोड फैक्टर में कमी आने की परिस्थितियों का सूक्ष्म विश्लेषण करें. अगर यह सामने आता है कि चालक परिचालक ने यात्री उठाने में रुचि नहीं ली तो पहली बार के प्रकरण में प्रविष्टि अपनी पंजिका में दर्ज करेंगे और चालक परिचालक का मार्गदर्शन करेंगे, उन्हें प्रेरित करेंगे. दोबारा गलती करने पर संबंधित चालक परिचालक को चेतावनी पंजिका में नोट कराएंगे. तीसरी बार गलती करने पर 70 फीसदी लोड फैक्टर के सापेक्ष अर्जित लोड फैक्टर के अंतर की राशि की रिकवरी चालक परिचालक से कराएंगे.

चौथी बार लोड फैक्टर न ला पाने पर संविदा कर्मचारी की संविदा खत्म कर दी जाए और नियमित चालक परिचालक के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की जाए. पांचवी बार कठोर कार्रवाई करते हुए जिनमें संविदा समाप्त करने और नियमित कर्मचारी की सेवा भी समाप्त करना शामिल होगा. इसके अलावा यह भी आदेश दिया गया है कि परिचालक का लोड फैक्टर 54 से 65 फीसदी के बीच होने की स्थिति में समीक्षा कार्रवाई केंद्र प्रभारी/वरिष्ठ केंद्र प्रभारी/अधीक्षक और केंद्र प्रभारी का कार्य करने वाले अन्य कर्मचारी करेंगे. तीसरी गलती पर संबंधित पर्यवेक्षक सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक को लिखित रिपोर्ट उपलब्ध कराएंगे. एआरएम की तरफ से दंड दिया जाएगा.

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कैशियर ने की मनमानी तो होगा सस्पेंशन: आदेश में यह भी कहा गया है कि सभी सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक सुनिश्चित करें कि 50% से कम लोड फैक्टर प्राप्त करने वाले परिचालक का बिना सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक के परीक्षण व कैशियर को दी गई लिखित अनुमति के बिल्कुल भी कैश जमा न कराया जाए. सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक की बिना अनुमति से ऐसे परिचालक का कैश जमा कराने वाले कैशियर को तत्काल निलंबित किया जाए. इसके अलावा 50 से 80% लोड फैक्टर लाने वाले परिचालक की लिखित समीक्षा डिपो के वरिष्ठ केंद्र प्रभारी/केंद्र प्रभारी/ लेखाकार/वरिष्ठ लेखाकार करें.

कैशियर को उनके लिखित आदेश होने के बाद ही संबंधित परिचालक का कैश जमा कराया जाए. क्षेत्रीय प्रबंधक की तरफ से 53% से कम लोड फैक्टर लाने वाले किसी भी परिचालक के मार्ग पत्र कार्य का स्थलीय विश्लेषण सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक को करने के लिए आदेशित किया गया है. कहा गया है कि कैशियर सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक के लिखित आदेश के बिना परिचालक का कैश जमा नहीं करेगा. इसके अलावा क्षेत्रीय प्रबंधक की तरफ से सभी प्रवर्तन कर्मचारियों को निर्देश दिया गया कि मार्ग चेकिंग के समय 40% से कम लोड फैक्टर की स्थिति में संबंधित परिचालक का मार्ग पत्र ले लिया जाए.

घटना का जिम्मेदार कौन: रोडवेज के आरएम की तरफ से जारी आदेश में 50 फीसदी से कम लोड फैक्टर लाने पर कंडक्टर का कैश जमा नहीं करने की कैशियर को हिदायत दी गई है. ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर कैशबैक लेकर कंडक्टर रात में भटकता रहता है और कोई घटना हो जाती है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? इसकी भरपाई भला कौन करेगा.

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