लखनऊ: तीन करोड़ विद्युत उपभोक्ताओं को उनकी जमा सिक्योरिटी राशि पर बिजली कम्पनियों की तरफ से बैंक दर के अनुसार ब्याज न दिए जाने पर नियामक आयोग गंभीर है. पॉवर कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक सहित सभी बिजली कम्पनियों के प्रबंध निदेशकों से सात दिन में नियामक आयोग ने विस्तृत रिपोर्ट तलब की है.
एक अप्रैल से लागू रिजर्व बैंक की दर पर प्रदेश के लगभग 3 करोड़ उपभोक्ताओं को उनकी जमा सिक्योरिटी राशि पर ब्याज मामले में उपभोक्ता परिषद ने पिछले सप्ताह विद्युत नियामक आयोग में जनहित प्रत्यावेदन दाखिल किया था. आयोग के चेयरमैन आरपी सिंह के निर्देश पर पॉवर कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक सहित सभी बिजली कम्पनियों के प्रबंध निदेशकों, मध्यांचल, पूर्वांचल, पक्षिमांचल, दक्षिणाचल और केस्को से सात दिन में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है.