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विदेश से असलहा लाने के नियमों को सख्त करने की STF ने की सिफारिश - पिस्टल का इस्तेमाल

मुख्तार अंसारी का बेटे अब्बास शूटिंग के लिए बिना इंपोर्ट सर्टिफिकेट के स्लोवेनिया से प्रतिबंधित श्रेणी के चार असलहे लाने के मामले में जांच के बाद यूपी एसटीएफ ने विदेश से असलहा लाने के नियमों को और सख्त करने के लिए गृह मंत्रालय से सिफारिश की है.

विदेश से असलहा लाने के नियमों को सख्त करने की STF ने की सिफारिश.
विदेश से असलहा लाने के नियमों को सख्त करने की STF ने की सिफारिश.

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Published : Feb 9, 2021, 8:54 AM IST

लखनऊ : विदेशों से हथियार लाने के नियमों को और सख्त करने की उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने गृह मंत्रालय से सिफारिश की है. दरअसल राजधानी के महानगर थाने में प्रतिबंधित असलहे के मामले में मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी पर मुकदमा दर्ज है. अब्बास बिना इंपोर्ट सर्टिफिकेट के स्लोवेनिया से प्रतिबंधित श्रेणी के असलहों को लेकर आया था. जबकि इस तरह की असलहों को राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नियमों के मुताबिक शूटिंग में इस्तेमाल नहीं किया जाता है. अब पुलिस इन्हीं नियमों के आधार पर जांच में जुटी हुई है.

मुख्तार अंसारी का बेटे अब्बास शूटिंग के लिए बिना इंपोर्ट सर्टिफिकेट के स्लोवेनिया से प्रतिबंधित श्रेणी के चार असलहे लाया था. इसमें 9.52 एमएम की राइफल, 11.63 एमएम की राइफल, 10.16 एमएम की पिस्टल, 30.06 बोर की राइफल मंगाई गई थी.

वहीं राइफल क्लब ऑफ इंडिया के नियमों के मुताबिक 8 एमएम से ज्यादा बोर की राइफल और 9mm से ज्यादा बोर की पिस्टल का इस्तेमाल शूटिंग में नहीं होता है. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अब एसटीएफ ने गृह मंत्रालय से विदेश से हथियारों को लाने के नियमों को और सख्त करने की सिफारिश की है.

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