लखनऊ :पहले तो आप ट्रैफिक रूल्स नहीं तोड़े तो बेहतर है. अगर आपने ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन किया है तो मोटा जुर्माना भरने के लिए भी तैयार रहें. ट्रैफिक रूल्स तोड़ने के बाद चालान कटने पर एक ही राहत मिल सकती है कि आप घर बैठे ऑनलाइन ई-चालान के जरिये जुर्माना अदा कर सकेंगे.
कैसे जमा करें ई-चालान
कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस ई-चालान से भी जुर्माना वसूल करेगी. अगर किसी का चालान कट गया है तो वह सिर्फ एक क्लिक कर ऑनलाइन जुर्माना भर सकता है. यूपी पुलिस के अनुसार, ट्रैफिक रूल तोड़ने वाले को जुर्माना भरने के लिए https:echallan.parivahan.gov.in/index/accused-challan वेबसाइट पर जाना होगा. पेज खुलते ही " चालान" पर क्लिक करना होगा. चालान नंबर भरते ही सारी डिटेल सामने आ जाएगी, फिर ऑनलाइन जुर्माना जमा किया जा सकेगा.
अगर ऑनलाइन चालान भरना सीख गए हों तो अब जुर्माने के बारे में जान लें.
1. मोटर वाहन अधिनियम की धारा 183 के तहत अगर आप तय सीमा से ज्यादा गति से वाहन चलाते हैं तो पहली बार आपके ऊपर 1000-2000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है. साथ ही, आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी जब्त किया जा सकता है. दूसरी बार पकड़े जाने पर 4000 रुपये का चालान कटेगा.
2. मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194A के अनुसार, दो पहिया वाहनों पर चार साल से ज्यादा उम्र का बच्चा तीसरी सवारी के तौर पर गिना जाएगा. ऐसे में अगर आप अपने दोपहिया वाहन पर बच्चे और पत्नी को बैठाकर जा रहे हैं और बच्चे की उम्र चार साल से अधिक है तो आपका 1000 रुपये का चालान कट सकता है.
3. हेलमेट नहीं पहनने पर 500 रुपये का जुर्माना देना होगा. हेलमेट पहने बगैर दोबारा पकड़े जाने पर 1000 रुपये का फाइन हो सकता है.