लखनऊ: बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी यूपी वापसी को लेकर एक बार फिर गेंद पंजाब सरकार के पाले में आ गई. यूपी सरकार के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी का कहना है कि यूपी सरकार ने मुख्तार की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को आदेश दिया है कि दो हफ्ते के भीतर मुख्तार को यूपी शिफ्ट किया जाए. अदालत ने ये भी कहा है कि मुख्तार को पहले यूपी की बांदा जेल में रखा जाए.
'मुख्तार को लाने की जिम्मेदारी पंजाब पुलिस की'
गृह विभाग का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक, मुख्तार को पंजाब से यूपी की बांदा जेल तक पहुंचाना पंजाब पुलिस की जिम्मेदारी है. लिहाजा अगर पंजाब पुलिस किसी तरह की मदद चाहती है तो यूपी पुलिस पूरी तैयारी कर चुकी है. बाकी यूपी सरकार के निर्देश के अनुसार यूपी पुलिस काम करेगी.
मुख्तार के बांदा जेल पहुंचने से पहले क्या हैं तैयारियां?
एडीजी जेल आनन्द कुमार का कहना है कि "वैसे तो हमारे पास प्रोटोकॉल के तहत हमेशा पुख्ता इंतजां रहते हैं, लेकिन मुख्तार के मामले में सारे पहलुओं को ध्यान में रखकर इंतजाम किए गए हैं. मुख्तार को रखने के लिए बांदा में एक सुरक्षित सेल का चुनाव किया गया है, जहां किसी भीतरी से खतरा न हो सके. यूपी में आने के बाद यहां दर्ज मुकदमों के आधार पर सुनवाई के लिए इसी जेल में व्यवस्था की जाएगी. गौरतलब है कि सुरक्षित कोविड प्रोटोकॉल के चलते संभव है कि मुख्तार की अदालत में पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जाएगी. उसके बाद अदालत के आदेश पर उसे यूपी में दर्ज मामलों के लिए पुलिस को पूछताछ के लिए सौंपा जा सकता है.
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