लखनऊ: कोरोना संक्रमण के कारण लॉकडाउन और उसकी वजह से तमाम लोगों की प्रभावित हुई आमदनी को देखते हुए राज्य सरकार ने हाउस टैक्स (house tax) बकायेदारों को राहत देने का फैसला किया है. नगर विकास विभाग के स्तर पर हाउस टैक्स बकायेदारों पर सख्ती नहीं किए जाने का फैसला किया गया है. साथ ही जिन लोगों का हाउस टैक्स बकाया है, उनसे वसूली को लेकर सख्ती या फिर उन पर शिकंजा कसने या सीज करने जैसी कार्रवाई फिलहाल नहीं की जाएगी.
न नोटिस और न ही सीज करने की होगी कार्रवाई
राज्य सरकार के नगर विकास विभाग से मिली जानकारी के अनुसार हाउस टैक्स (house tax) बकायेदारों को न तो नोटिस दी जाएगी और न ही उनके खाते सीज किए जाएंगे. कोरोना वायरस के संकट काल को देखते हुए नगर निकाय सहमति के आधार पर बकायेदारों से हाउस टैक्स जमा कराने का प्रयास करेंगे, लेकिन फिलहाल वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए उनके खिलाफ सीज करने की कार्रवाई या नोटिस देने जैसी कार्रवाई नहीं की जाएगी.
वसूली को लेकर नहीं चलाया जाएगा विशेष अभियान
नगर विकास विभाग के स्तर पर जल्द ही इसको लेकर बकायदा सभी शहरी निकायों को दिशा-निर्देश भेजे जाएंगे, जिससे नगर निकाय के स्तर पर हाउस टैक्स बकायेदारों के खिलाफ सख्ती न की जा सके और न ही हाउस टैक्स बकायेदारों से वसूली को लेकर कोई विशेष अभियान चलाया जाए.