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संपत्ति क्षति वसूली विधेयक विधानसभा सत्र में लाएगी योगी सरकार - लखनऊ की खबर

विधानसभा के आगामी सत्र में सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों से क्षतिपूर्ति वसूली से संबंधित विधेयक पेश किया जाएगा. प्रदेश सरकार ने सोमवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिए इस विधेयक के ड्राफ्ट को मंजूरी दी. इससे पहले प्रदेश सरकार ने इस संबंध में अध्यादेश जारी किया था.

सीएम योगी आदित्यनाथ.
सीएम योगी आदित्यनाथ.

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Published : Aug 11, 2020, 8:33 AM IST

लखनऊ:सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों से क्षतिपूर्ति वसूली से संबंधित विधेयक आगामी विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा. प्रदेश सरकार इस संबंध में अध्यादेश जारी कर चुकी है. सीएए कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान प्रदेश में हुई सार्वजनिक संपत्तियों के नुकसान की भरपाई के लिए योगी सरकार उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली नियमावली 2020 संबंधी अधिसूचना भी जारी की थी. इसके बाद दोषियों से क्षतिपूर्ति की वसूली शुरू की गई थी. राज्य सरकार ने सोमवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिए इस विधेयक के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है. आगामी 20 अगस्त से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा.

सरकार ने दंगाइयों के फोटो होर्डिंग में लगवाए थे
यूपी में सीएए कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी. इस दौरान सार्वजनिक संपत्तियों को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाया गया था. इसके बाद प्रदेश सरकार ने एक अध्यादेश लेकर आई थी. इसके तहत उत्तर प्रदेश लोग तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली नियमावली 2020 संबंधी अधिसूचना जारी कर उन लोगों से वसूली भी शुरू की गई थी, जो लोग हिंसक प्रदर्शन में आरोपी थे. वसूली के लिए सरकार ने आरोपी दंगाइयों के फोटो होर्डिंग में लगवाए थे. इसका काफी विरोध भी हुआ था. विधेयक में हड़ताल, बंद, दंगा, तत्संबंधी लोक अशांति और प्रतिवादों के दौरान लोक व निजी संपत्ति की क्षतियों की वसूली करने और जुर्माना लगाने की व्यवस्था दी गई है. संपत्ति के संबंध में हुई क्षतियों का आकलन करने के लिए दावा अधिकरण का गठन करने और प्रतिकर तय करने के लिए नियम बनाए गए हैं.

पद प्रोन्नति में अब नहीं चलेगी मनमानी
इसके अलावा प्रदेश की जिला पंचायतों में कार्याधिकारी या इंजीनियर के पद से अपर मुख्य अधिकारी के पद पर प्रोन्नति में अब मनमानी नहीं चलेगी. प्रदेश सरकार ने तय किया है कि कार्याधिकारी या इंजीनियर के बाद पद पर पांच वर्ष तक कार्य करने के बाद ही अपर मुख्य अधिकारी के पद पर प्रोन्नत हो सकेगी. योगी सरकार ने राज्य औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए श्रम कानूनों में बदलाव के लिए अधिसूचना लाएगी. औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 और उत्तर प्रदेश कारखाना अधिनियम 1948 में कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के सहारे संशोधन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दिया गया है. बरेली में 41 एमएलडी का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने के लिए पूर्व में पुलिस विभाग को दी गई जमीन वापस ले ली है. इसके बदले पुलिस विभाग को दूसरे स्थान पर जमीन दी गई है.

उच्च विशिष्टियों संबंधी कार्य की मंजूरी
इसके अलावा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के नवीन मुख्यालय भवन पंडित दीनदयाल उपाध्याय सूचना परिसर में उच्च विशिष्टियों संबंधी कार्य कराने को मंजूरी दे दी गई है. कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को भी हरी झंडी दी है. इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने पूर्वांचल, मध्यांचल व बुंदेलखंड में उद्योगों के विकास व रोजगार के लिए नई योजना लांच की है. इसके तहत कम समय में इन इलाकों में उद्योग लगाने पर निवेशकों को ज्यादा लाभ मिलेगा. प्रदेश के आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों के लिए त्वरित निवेश प्रोत्साहन नीति 2020 लाई गई है. कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिए इस नीति के मसौदे को भी मंजूरी दी गई है.

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