लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार दिव्यांगों के लिए एक प्रोत्साहन योजना लेकर आई है. दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा संचालित इस योजना में दिव्यांग से शादी करने या दंपति के दिव्यांग होने पर सरकार की तरफ से मदद की जाएगी. विभाग की तरफ से शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत दिव्यांगजन को एक निश्चित राशि देने का प्रावधान है.
दिव्यागों को शादी करने पर 35 हजार देगी योगी सरकार, जानिए पूरी योजना
उत्तर प्रदेश सरकार ने दिव्यांगों की मदद के एक अच्छी योजना की शुरू की है. दिव्यांगों से शादी करने या दंपति के दिव्यांग होने पर सरकार की ओर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. इसके लिए दिव्यांगों को ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा.
घर बैठे ऑनलाइन आवेदन
परिवार में पुरुष के दिव्यांग होने पर 15,000 और महिला के दिव्यांग होने पर 20,000 की प्रोत्साहन राशि विभाग देगा. वहीं, दोनों अगर दिव्यांग होते हैं तो उन्हें 35,000 मिलेंगे. घर बैठे ऑनलाइन आवेदन करके लाभार्थी दिव्यांगता प्रमाण पत्र, विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र, आधार कार्ड के साथ वेबसाइट यूपीएसडीसी.जीओवी.इन पर लॉगिन करके पा सकते हैं.
दिव्यांगजनों को दी जा रही पेंशन
राजधानी में 18,000 से अधिक दिव्यांगजन पंजीकृत हैं, जिनको दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा स्वरोजगार की तरफ जोड़ा जा रहा है. वहीं सबको 500 रुपये मासिक पेंशन भी दी जा रही है. जिन दिव्यांगजनों के पास राशन कार्ड नहीं हैं, उनके आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत राशन कार्ड भी बनाए जा रहे हैं. वहीं उसके साथ उन्हें रोजगार के अवसर देने के लिए भी प्रधानमंत्री कौशल विकास विभाग ने योजना बनाई है.
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