लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने आबकारी विभाग के अंतर्गत आने वाले बार व क्लबों को खोलने के आदेश जारी कर दिए हैं. आबकारी विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय भूसरेड्डी ने यह आदेश केंद्र सरकार की तरफ से जारी की गई अनलॉक- 4 की गाइडलाइन के बाद जारी किया है. बार व क्लब संचालकों को कोविड-19 प्रोटोकॉल के गंभीरता से अनुपालन के आदेश दिए गए हैं.
- प्रदेश में बार व क्लब खोलने के आदेश जारी
- सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक होगा संचालन
- कोविड-19 प्रोटोकाॅल के तहत खुलेगा बार व क्लब
- कंटेनमेंट जोन में अभी नहीं दी गई है अनुमित
आबकारी विभाग के अपर मुख्य सचिव की ओर से बार और क्लब खोलने के जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि प्रदेश में सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक बार व क्लब का संचालन किया जा सकता है. प्रदेश के कंटेनमेंट जोन में स्थित बार व क्लब को खोलेने की अनुमति अभी नहीं है.