लखनऊःउत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार के साथ मिलकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. प्रदेश सरकार ने यह चुनौती इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा डॉक्टर कफील खान को रिहा करने को लेकर दी है. हाईकोर्ट ने कफील खान पर लगे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम को रद्द कर दिया था.
क्या है मामला
प्रदेश सरकार ने अपनी याचिका में बताया कि कफील खान ने अलीगढ़ मुस्लिम युनिवर्सिटी (एएमयू) में सीआरपीसी की धारा 144 का उल्लंघन किया था. जबकि कफील जनपद में लगी धारा 144 के बारे में भली-भांति परिचत था. एएमयू में बिगड़ते माहौल को देखते हुए ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धारा 144 लागू की थी. इसके बावजूद कफील ने विश्वविद्यालय परिसर में जाकर भाषण दिए.