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इस अधिनियम में संशोधन से अब सीधे कोर्ट में मुकदमा दायर कर सकेंगे थानेदार, कोतवाल

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Published : Apr 13, 2020, 9:30 PM IST

आपदा प्रबंधन अधिनियम में संशोधन और राज्यपाल की मिली स्वीकृति के बाद अब सब इंस्पेक्टर से लेकर कोतवाल तक के अधिकार बढ़ाए गए हैं. कोरोना वायरस के समय यदि कोई नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ थानेदार, कोतवाल कोर्ट में सीधे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में ट्रायल शुरू कराएंगे.

अपर मुख्य सचिव राजस्व विभाग रेणुका कुमार .
अपर मुख्य सचिव राजस्व विभाग रेणुका कुमार .

लखनऊ: कोरोना वायरस के चलते आपदा प्रबंधन के तहत अब थानेदार और कोतवाल के अधिकार बढ़ाए गए हैं. उत्तर प्रदेश के राजस्व विभाग की अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने यह आदेश जारी किया है. उन्होंने कहा है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम में संशोधन करते हुए राज्यपाल की स्वीकृति मिल चुकी है. अब सब इंस्पेक्टर से लेकर कोतवाल तक के अधिकार बढ़ाए जा रहे हैं. यह लोग खुद मुकदमा दर्ज करके कोर्ट में पैरवी कर सकेंगे.

आपदा प्रबंधन अधिनियम में संशोधन.

थानेदार और कोतवाल के बढ़े अधिकार

जारी आदेश में कहा गया है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम में अब सीधे कोर्ट में केस दायर हो सकेगा. इलाके के थानेदार, कोतवाल कोर्ट में सीधे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में ट्रायल शुरू कराएंगे. आपदा प्रबंधन अधिनियम को और कारगर करने के लिए स्टेशन अफसर को अधिकार देने की पहल हुई है, जिससे आपदा समय के नियमों का पालन न करने वालों पर स्टेशन अफसर के स्तर पर कोर्ट में ट्रायल शुरू कराया जा सकेगा. अभी तक जिला आपदा समिति की शिकायत पर ही थाने में केस दर्ज होता था, लेकिन अब थानेदार खुद केस दर्ज करके कोर्ट में ट्रायल शुरू करा सकेंगे.

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