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सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत, लेकिन राम मंदिर बनाना सरकार का काम नहीं : केशव प्रसाद मौर्य - राम मंदिर पर कोर्ट का फैसला

अयोध्या मामले में मध्यस्थता से कोई हल न निकलने पर सुप्रीम कोर्ट ने मामले की नियमित सुनवाई करने का फैसला किया है. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है. साथ ही उन्होंने कहा कि मंदिर बनाना राम जन्मभूमि न्यास का काम है.

केशव प्रसाद मौर्य ने अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर दी प्रतिक्रिया.

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Published : Aug 3, 2019, 12:07 PM IST

नई दिल्ली/लखनऊ: अयोध्या मामले में मध्यस्थता कमेटी के नाकाम होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट के इस फैसले के अनुसार 6 अगस्त से मामले की रोजाना सुनवाई की जाएगी. उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है. उन्होंने कहा है कि अब न्यायलय हर रोज मामले की सुनवाई करेगा, जिससे इस मामले पर जल्द ही फैसला हो सकेगा. साथ ही उन्होंने कहा कि राम जन्मभूमि न्यास प्रस्तावित स्थल पर मंदिर निर्माण कराएगा.

केशव प्रसाद मौर्य ने अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर दी प्रतिक्रिया.

क्या बोले डिप्टी सीएम केशव

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि अदालत ने जो कार्रवाई का आश्वासन दिया है उससे जनमानस के मन में एक उम्मीद जगी है. उन्होंने कहा कि मंदिर के निर्माण करने की तैयारी पूरी हो चुकी है और जैसे ही फैसला आएगा राम मंदिर न्यास की ओर से मंदिर निर्माण की शुरुआत हो जाएगी. साथ ही उन्होंने कहा कि मंदिर बनाना सरकार का काम नहीं है. सरकार की ओर से मदद जरूर दी जाएगी लेकिन राम मंदिर न्यास ही मंदिर निर्माण कराएगा. डिप्टी सीएम ने कहा कि राम मंदिर आंदोलन में शामिल रहे प्रत्येक रामभक्त को कोर्ट के इस फैसले से खुशी होगी.

कोर्ट ने मध्यस्थता कमेटी की रिपोर्ट के बाद सुनाया फैसला

बता दें कि प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने 18 जुलाई को तीन सदस्यीय मध्यस्थता समिति से 31 जुलाई या एक अगस्त तक अपनी रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया था. समिति के अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश एफ एम आई कलीफुल्ला हैं. कलीफुल्ला समिति ने बंद कमरे में हुई मध्यस्थता कार्यवाही के बारे में गुरुवार को सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट सौंपी. इसके बाद कोर्ट ने अयोध्या मामले में 6 अगस्त से हर रोज सुनवाई करने का फैसला किया है.

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