लखनऊ: प्रवासी श्रमिकों के लिए 1000 बस पहुंचाने के मामले में पुलिस की ओर से दर्ज रिपोर्ट के आधार पर जेल भेजे गए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की जमानत याचिका पर शुक्रवार को बहस नहीं सकी. कांग्रेस की ओर से अदालत में मौजूद अधिवक्ता संजीव पांडेय ने बताया अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में बताया गया कि केस डायरी अब तक पुलिस की ओर से तैयार नहीं की जा सकी है. अब शनिवार को एमपी एमएलए कोर्ट में याचिका पर बहस होगी.
अजय कुमार लल्लू को नहीं मिली जमानत. कोरोना वैश्विक महामारी की वजह से पुलिस को लगातार आकस्मिक ड्यूटी करनी पड़ रही है. इसलिए केस डायरी तैयार करने का वक्त नहीं मिल सका है. इसका विरोध कांग्रेस अध्यक्ष की ओर से अदालत में पेश अधिवक्ता ने किया. अधिवक्ता ने कहा कि आगरा से लाकर उन्हें लखनऊ में रखा गया.
अदालत में पेश कर रिमांड लिया गया तो अब लगभग 1 हफ्ते बाद भी केस डायरी तैयार न होने की कोई वजह नहीं है, जबकि कोर्ट ने न्यायिक हिरासत के लिए 14 दिन का वक्त दिया है.
कांग्रेस पक्ष के अधिवक्ता की ओर से पेश किए गए तर्कों को मानते हुए कोर्ट ने अभियोजन पक्ष के कामकाज पर सवाल उठाए और कहा कि अब डायरी पेश करने में इतनी लापरवाही ठीक नहीं है. अदालत ने शनिवार तक केस डायरी प्रस्तुत करने का समय दिया है और यह भी कहा है कि इसके बाद कोई मोहलत नहीं दी जाएगी.
जमानत याचिका पर बहस शनिवार को ही होगी. अधिवक्ता संजीव पांडेय ने यह आरोप भी लगाया कि पुलिस पर राजनीतिक दबाव डाला जा रहा है. जानबूझकर अदालत में केस डायरी प्रस्तुत नहीं होने दी गई. इसके बावजूद अदालत पर भरोसा है कि शनिवार को मामले की सुनवाई के बाद कांग्रेस को न्याय मिलेगा.