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मुख्य सचिव ने जारी की अनलॉक-4 की गाइड लाइन, जानें बदले नियम

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने 1 सितंबर से शुरू हो रहे अनलॉक-4 की गाइडलाइंस जारी कर दी हैं. यह गाइडलाइंस केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइंस के अंतर्गत ही अनुमन्य की गई हैं.

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Published : Aug 31, 2020, 12:58 AM IST

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मुख्य सचिव ने जारी की अनलॉक 4 की गाइड लाइन.

लखनऊ:उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने 1 सितंबर से शुरू हो रहे अनलॉक-4 की गाइडलाइंस को जारी कर दिया है. ये गाइडलाइंस केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइंस के अंतर्गत ही अनुमन्य की गई हैं. मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी द्वारा जारी गाइडलाइंस के अनुसार मेट्रो ट्रेनों का संचालन 7 सितंबर से चरणबद्ध तरीके से होगा. वहीं 21 सितंबर से 100 व्यक्तियों की अधिकतम सीमा के साथ सामाजिक राजनीतिक और धार्मिक आयोजनों की अनुमति दी जा सकेगी. हालांकि स्कूल कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान 30 सितंबर तक बंद रहेंगे. इसके अलावा 1 सितंबर से शैक्षणिक संस्थान सिर्फ शिक्षकों के लिए खुले रहेंगे. शिक्षक विद्यालय आकर ऑनलाइन माध्यम से छात्रों को शिक्षण कार्य करा सकेंगे.

मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी द्वारा जारी गाइडलाइंस के अनुसार सभी स्कूल कॉलेज शैक्षणिक एवं कोचिंग संस्थान छात्रों एवं सामान्य शिक्षण कार्य के लिए 30 सितंबर 2020 तक बंद रहेंगे. ऑनलाइन दूरस्थ शिक्षा के लिए अनुमति जारी रहेगी. 21 सितंबर से स्कूलों में टीचिंग, नॉन टीचिंग 50 फीसद स्टाफ को ऑनलाइन शिक्षा परामर्श संबंधी कार्यों के लिए बुलाया जा सकता है. इसके लिए एक अलग से गाइडलाइंस बाद में जारी की जाएगी. इसके साथ ही नए दिशा-निर्देश के अनुसार राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, आईटीआई में कौशल्या उद्यमिता प्रशिक्षण की अनुमति प्राप्त होगी.

उच्च शिक्षा विभाग हालात का आकलन करते हुए सरकार से विचार-विमर्श किया जा सकेगा. इसमें गृह मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइंस के अनुसार उच्च शिक्षण संस्थानों को केवल पीएचडी तथा तकनीकी और व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के स्नातकोत्तर छात्रों के लिए खोलने की अनुमति दी जा सकेगी, जिनमें प्रयोगशालाओं तथा प्रायोगिक कार्यों की जरूरत होती है. 7 सितंबर 2020 से मेट्रो रेल को चरणबद्ध तरीके से चलाया जाएगा, लेकिन इसके बारे में एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किया जाएगा.

21 सितंबर से सभी सामाजिक अकादमिक खेल मनोरंजन राजनीतिक कार्यक्रमों एवं सामूहिक गतिविधियों को अधिकतम सो व्यक्ति के साथ शुरू करने की अनुमति होगी. इसमें फिजिकल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग अनिवार्य रूप से होगा. साथ ही थर्मल स्कैनिंग और हाथ धोने के लिए सैनिटाइजर की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा. इसके साथ ही शादी विवाह समारोह में अधिकतम 30 व्यक्ति और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 के शामिल होने की अनुमति 20 सितंबर तक जारी रहेगी. इसके बाद अधिकतम 100 व्यक्तियों की सीमा लागू होगी.

कंटेंटमेंट जोन के बाहर जिलाधिकारी द्वारा स्थानीय स्तर पर किसी भी प्रकार का लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा. अंतर राज्य एवं राज्य के अंदर इंटरस्टेट व्यक्तियों एवं माल आदि के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा. पैसेंजर ट्रेनों से आवागमन, घरेलू हवाई यात्राएं, विदेश में फंसे हुए भारतीय नागरिकों का आगमन विदेशी राष्ट्रीय को निकालने से संबंधित वंदे भारत और एयर ट्रांसपोर्ट फ्लाइट्स द्वारा आवागमन की अनुमति जारी रहेगी.

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