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मतदान के समय आपके पास नहीं है वोटर आईडी कार्ड तो इन पहचान पत्रों के साथ डाल सकेंगे वोट, आयोग ने दिए निर्देश

मतदान के लिए वोटर आईडी कार्ड न होने पर कर सकेंगे दूसरे पहचान पत्रों का उपयोग. निर्वाचन आयोग ने दिए दिशा निर्देश.

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निर्वाचन आयोग

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Published : Feb 2, 2022, 7:56 PM IST

लखनऊ:यूपी विधानसभा चुनाव (UP assembly elections 2022) के मतदान के दौरान अगर आपके पास वोटर कार्ड नहीं है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. निर्वाचन आयोग ने वैकल्पिक पहचान पत्रों के आधार पर मतदान की व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा निर्देश प्रदेश के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को दिए हैं. जिससे अन्य वैकल्पिक फोटो युक्त पहचान पत्रों के आधार पर मतदान कराया जा सके.

प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला (Chief Electoral Officer Ajay Kumar Shukla) ने कहा है कि विधानसभा चुनाव के मतदान के समय मतदाता को अपनी पहचान के लिए मतदाता फोटो पहचान पत्र लाना होगा. मतदाता फोटो पहचान पत्र के विकल्प के संबंध में फर्जी मतदान को रोकने के लिए ऐसे मतदाता जो अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए वैकल्पिक फोटो पहचान पत्र की व्यवस्था की गयी है.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदान के समय मतदाता को वैकल्पिक फोटो पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंकों, डाकघरों द्वारा जारी किये गये फोटोयुक्त पास बुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के अन्तर्गत आरजीआई द्वारा जारी किये गये स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केन्द्र, राज्य सरकार, लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गये फोटोयुक्त सेवा पहचान-पत्र, सांसदों,विधायकों, विधान परिषद सदस्यों को जारी किये गये सरकारी पहचान पत्र, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड (Unique Disability ID) में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा.

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मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने बताया कि एपिक के सम्बन्ध में, लेखन अशुद्धि, वर्तनी की अशुद्धि इत्यादि को नजर अंदाज कर देना चाहिये, बशर्ते निर्वाचक की पहचान EPIC से सुनिश्चित की जा सके. यदि कोई निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रदर्शित करता है, जो कि किसी अन्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जारी किया गया है. ऐसे एपिक भी पहचान स्थापित करने के लिए स्वीकृत किये जायेंगे, बशर्ते उस निर्वाचक का नाम, जहां वह मतदान करने आया है उस मतदान केन्द्र से संबंधित निर्वाचक नामावली में उपलब्ध होना चाहिए. फोटोग्राफ इत्यादि के बेमेल होने के कारण निर्वाचक की पहचान सुनिश्चित करना सम्भव न हो, तब निर्वाचक को उपरोक्त वैकल्पिक फोटो दस्तावेज को प्रस्तुत करना होगा.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रवासी निर्वाचक, जो अपने पासपोर्ट में विवरणों के आधार पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20क के अधीन निर्वाचक नामावलियों में पंजीकृत हैं. उन्हें मतदान केन्द्र में उनके केवल मूल पासपोर्ट (तथा कोई अन्य पहचान दस्तावेज नहीं) के आधार पर ही पहचाना जायेगा.

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