लखनऊ: यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के लिए चाथे चरण का मतदान 23 फरवरी को होना है. इस दिन राजधानी लखनऊ की 9 विधानसभा सीटों पर भी मतदान होगा. आज शाम 6 बजे से चुनाव प्रचार पर रोक लग जाएगी. बाहर से आए प्रचारकों को निर्वाचन क्षेत्र को छोड़ना होगा. इस संबंध में जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश की तरफ से पार्टियों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. 1,527 मतदान केंद्रों के 4,062 मतदेय स्थलों पर मतदान सम्पन्न होगा.
यह हैं निर्देश
21 फरवरी को शाम 6 के बाद बंद हो जाएगा प्रचार. प्रचार बंद होने के बाद राजनीतिक पदाधिकारी आदि जो निर्वाचन क्षेत्र के बाहर से आए हैं हैं और जो निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता नहीं हैं, उन्हें निर्वाचन क्षेत्र में मौजूद ऐसे पदाधिकारी को प्रचार अवधि समाप्त होने के तुरंत बाद छोड़ देना होगा.
मतदान के दिन मतदान केंद्र से सौ मीटर की दूरी के भीतर वोटों का प्रचार करना निषिद्ध रहेगा. निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी पोलिंग एजेंट नियुक्त कर सकते हैं. यदि निर्वाचन लड़ने वाले किसी उम्मीदवार को उस मतदेय स्थल या पड़ोसी मतदेय स्थल का पोलिंग एजेंट नहीं मिलता है तो यह उस विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के किसी मतदाता को पोलिंग एजेंट नियुक्त कर सकता है.
कोई मंत्री या सांसद विधायक या एमएलसी या कोई अन्य व्यक्ति जो सुरक्षा घेरे में है उसकी नियुक्ति निर्वाचन अभिकर्ता या पोलिंग अभिकर्ता या मतगणना अभिकर्ता के रूप में नहीं की जा सकती. सुरक्षा कवर प्राप्त ऐसे किसी भी व्यक्ति को अभ्यर्थी के अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए अपने सुरक्षा कवर को आत्मसमर्पण करने की अनुमति नहीं दी जाएगी.