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यूपी में अनफिट पुलिसकर्मियों की होगी छंटनी, ADG स्थापना ने मांगी लिस्ट - लखनऊ खबर

यूपी के एडीजी स्थापना की ओर से सभी जिलों के कप्तान और पुलिस कमिश्नरों को एक महत्वपूर्ण पत्र भेजा गया है. डीजीपी मुख्यालय ने छंटनी के लिए जिलों से अनफिट पुलिस कर्मियों की सूची मांगी है. डीजीपी की ओर से पत्र भेज कर जिलों से ऐसे पुलिस कर्मियों की सूची उपलब्ध कराने को कहा है, जिनकी उम्र 50 पार हो चुकी है, और वह विभाग के लिए अनफिट है.

यूपी में अनफिट पुलिसकर्मियों की होगी छंटनी
यूपी में अनफिट पुलिसकर्मियों की होगी छंटनी

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Published : Sep 9, 2021, 12:35 PM IST

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में अनफिट पुलिसकर्मियों की छंटनी की जाएगी. डीजीपी मुख्यालय ने छंटनी के लिए जिलों से अनफिट पुलिस कर्मियों की सूची मांगी है. यूपी के एडीजी स्थापना संजय सिंघल की ओर से सभी जिलों के कप्तान और पुलिस कमिश्नरों समेत विभाग की सभी इकाइयों को स्क्रीनिंग कमेटी बनाकर ऐसे पुलिस कर्मियों की सूची उपलब्ध कराने को कहा है, जिनकी उम्र 50 पार हो चुकी है, और वह विभाग के लिए अनफिट है. इसकी सूचना निर्धारित प्रारूप पर 30 नवंबर 2021 तक मुख्यालय को उपलब्ध कराने को कहा है.

बता दें कि, मौजूदा योगी सरकार जीरो टॉलरेंस नीति के तहत 2017 से ही ऐसे पुलिस कर्मियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे रही है, जो विभाग के लिए कोई काम के नहीं है. पुलिस विभाग में नियुक्ति प्राधिकारी के स्तर से यह कार्रवाई होती है. राजपत्रित अधिकारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति शासन स्तर से दी जाती है. पुलिस भर्ती बोर्ड, पीएसी व फायर सर्विस समेत पुलिस की सभी जांच एजेंसियों में भी यह प्रक्रिया पूरी की जाएगी. जोन, रेंज व जिले के साथ ही अब पुलिस कमिश्नरेट में भी छंटनी नियुक्ति प्राधिकारी करेंगे. इसमें 50 वर्ष या इससे अधिक उम्र के भ्रष्ट, दागी, अनुशासनहीन या शारीरिक रूप से अक्षम कर्मचारियों की छंटनी की जाती है.

यूपी में अनफिट पुलिसकर्मियों की होगी छंटनी

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एडीजी स्थापना की तरफ से भेजे गए पत्र में कहा गया है कि ऐसे कर्मचारी जो 31 मार्च 2021 को 50 वर्ष या उससे अधिक की आयु पूरी करते हों, उनको अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए स्क्रीनिंग की कार्रवाई नियुक्ति प्राधिकारी के माध्यम से शुरू कराई जाए. स्क्रीनिंग कमेटी का गठन कार्मिक विभाग के 26 अक्तूबर 1985 में दी गई व्यवस्था के अनुसार किया जाएगा. पत्र में अनिवार्य सेवानिवृत्ति के संबंध में समय-समय पर जारी किए गए शासनादेशों के अनुसार कार्रवाई करने को कहा गया है. इसमें सबसे नया शासनादेश छह जुलाई 2017 को जारी हुआ था.

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