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शारदीय नवरात्रि, विजयादशमी और चेहल्लुम पर एडवाइजरी जारी...अब अधिकतम 100 लोग शादियों में हो सकेंगे शामिल - advisory regarding shardiya navratri

उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना के केसों में कमी आ रही है. इसी संबंध में यूपी में कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन जारी हुई हैं. यूपी में शादी समारोह में शामिल होने वाले लोगों की संख्या 50 से बढ़ाकर 100 कर दी गई है. साथ ही शारदीय नवरात्रि, विजयादशमी, दशहरा पर्व, रामलीला मंचन तथा चेहल्लुम के दृष्टिगत कानून व्यवस्था एवं सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए गाइडलाइंस जारी की गई हैं.

अब अधिकतम 100 लोग शादियों में हो सकेंगे शामिल
अब अधिकतम 100 लोग शादियों में हो सकेंगे शामिल

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Published : Sep 19, 2021, 8:02 PM IST

Updated : Sep 20, 2021, 6:29 AM IST

लखनऊ: यूपी में तेजी से कोरोना संक्रमण के केस में कमी आने का सिलसिला जारी है. इसी को देखते हुए सीएम योगी ने रविवार को छूट को लेकर एक नया निर्देश जारी कर दिया है. अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि शादी समारोह में शामिल होने वालों की संख्या में 50 के स्थान पर अब 100 लोग शामिल हो सकेंगे. सनद रहे कि कोरोना संक्रमण के बढ़ने पर मुख्यमंत्री ने शादी समारोहों और सभी सामूहिक आयोजनों में लोगों के शामिल होने की संख्या सीमित कर दी थी.



ACS होम ने निर्देश जारी किए हैं कि बंद कमरे के हाल में अधिकतम 100 लोग, जबकि खुले स्थान पर निर्धारित क्षमता से 40 फीसदी लोग शामिल हो सकेंगे. पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस संबंध में निर्देश दिए थे कि शादी समारोह और सभी सामूहिक समारोहों में 50 और 20 फीसदी लोग ही शामिल हो सकेंगे. शादी समारोह में बैंड और डीजे की पाबंदी पर भी छूट दी गई है, साथ ही समारोह के प्रवेश द्वार पर कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना, दो गज की दूरी बनाए रखने, साफ-सफाई और सैनिटाइजेशन कराने के भी निर्देश दिए हैं.

नई गाइडलाइन जारी

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यूपी सरकार का दावा है कि उत्तर प्रदेश में कोविड टीकाकरण के लिए पात्र लोगों में से 50 फीसदी को टीका लगाया जा चुका है. यूपी में 18 वर्ष से अधिक आयु की कुल आबादी करीब 15 करोड़ है, जबकि 7 करोड़ 50 लाख से ज्यादा लोगों ने टीके की पहली डोज ले ली है. उत्तर प्रदेश 9 करोड़ से अधिक वैक्सीन लगाने वाला पहला राज्य बन चुका है.

शारदीय नवरात्रि, विजयादशमी और चेहल्लुम पर एडवाइजरी जारी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शारदीय नवरात्रि, विजयादशमी, दशहरा पर्व, रामलीला मंचन तथा चेहल्लुम के दृष्टिगत कानून व्यवस्था एवं सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए गाइडलाइंस जारी की गई हैं. अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने कहा कि दुर्गा पूजा पंडाल और रामलीला मंच की स्थापना की अनुमति प्रदान करते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि सार्वजनिक आवागमन प्रभावित न हो. मूर्तियों की स्थापना पारंपरिक लेकिन खाली स्थान पर की जाए, उनका आकार यथासंभव छोटा रखा जाए, मैदान की क्षमता से अधिक लोग न रहें, मूर्तियों के विसर्जन में यथासंभव छोटे वाहनों का प्रयोग किया जाए, मूर्ति विसर्जन कार्यक्रम में न्यूनतम व्यक्ति ही शामिल हों. मूर्ति विसर्जन आदि के समय निर्धारित सीमा से अधिक लोग न हों तथा शारीरिक दूरी और मास्क पहनने के नियमों का पालन अवश्य किया जाए. यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी धार्मिक स्थल पर क्षमता से अधिक लोगों की भीड़ एकत्र न होने पाए.

अवनीश कुमार अवस्थी ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि यातायात कदापि बाधित न हो एवं बैरियर और पुलिस चेक पोस्ट लगाकर संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कराई जाए तथा मोटर वाहन अधिनियम के नियमों का सख्ती से पालन किया जाए. शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए जिला और पुलिस प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं. संवेदनशील क्षेत्रों और अन्य स्थानों पर भी मोबाइल पेट्रोलिंग कराई जाए, साथ ही धार्मिक कार्यक्रमों में कोविड-19 महामारी के प्रभाव को कम करने के लिए भी आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं.

Last Updated : Sep 20, 2021, 6:29 AM IST

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