लखनऊःअनएडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने कहा कि प्रयागराज हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं. संगठन के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल और सचिव माला मेहरा ने फैसला आने के बाद अभी हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे. हाईकोर्ट के फैसले को लेकर एसोसिएशन जल्द ही सभी पदाधिकारियों और संगठन से सम्बद्ध विद्यालय प्रबंध तंत्र की बैठक आहुत करेगा.
संगठन के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने कहा कि प्रयागराज हाईकोर्ट की ओर से निजी विद्यालयों की फीस को लेकर जो आदेश पारित किया है. उस पर समस्त पदाधिकारियों और विद्यालय प्रबंध तंत्र के लोगों से बातचीत के बाद ही कोई टिप्पणी की जाएगी. उन्होंने निजी विद्यालयों का पक्ष रखते हुए बताया कि कोविड-19 की वजह से निजी विद्यालयों द्वारा अपने स्तर से सभी बच्चों को शुल्क में 20 फीसदी तक की छूट दी गई थी. ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता का कोविड-19 की वजह से निधन हो गया था. उनको भी शुल्क में 50 फीसदी से 100 फीसदी तक की छूट प्रदान की गई. उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सत्र 2020-2021 एवं 2021-2022 के दौरान शुल्क बढ़ाने पर रोक लगा दी गई थी, जिसका पालन सभी निजी विद्यालय द्वारा किया गया और विद्यालयों के समस्त खर्चे अपनी जगह पर थे. शिक्षक शिक्षिकाओं के वेतन को भी समय से वितरित किया गया.