लखनऊ: राजधानी में अब ई-रिक्शा चलाने के लिए 10 दिन का प्रशिक्षण परिवहन विभाग ने जरूरी कर दिया है. प्रशिक्षण के बाद ही ई-रिक्शा का रजिस्ट्रेशन आरटीओ कार्यालय में हो सकेगा. यह प्रशिक्षण परिवहन विभाग से मान्यता प्राप्त ट्रेनिंग सेंटर से लेना होगा, जहां सुरक्षित ई-रिक्शा का संचालन करने के साथ ही ट्रैफिक नियमों के बारे में भी जानकारी दी जाएगी. वहीं जानकारी को पढ़कर बताना भी होगा. एक अप्रैल से ई-रिक्शा मालिकों को आवेदन के साथ 10 दिन का प्रशिक्षण प्रमाण पत्र भी लगाना होगा.
ई-रिक्शा चलाने के लिए 10 दिन का प्रशिक्षण जरूरी: परिवहन विभाग
राजधानी लखनऊ में अब ई-रिक्शा चलाने के लिए 10 दिन का प्रशिक्षण परिवहन विभाग ने जरूरी कर दिया है. प्रशिक्षण के बाद ही ई-रिक्शा का रजिस्ट्रेशन आरटीओ कार्यालय में हो सकेगा. यह प्रशिक्षण परिवहन विभाग से मान्यता प्राप्त ट्रेनिंग सेंटर से लेना होगा.
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इस व्यवस्था को लागू करने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से एक पत्र 10 मार्च को परिवहन विभाग को भेजा गया था, जिसमें ई-रिक्शा प्रशिक्षण के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है. इसे प्रदेश भर में लागू करने के लिए परिवहन विभाग नोटिफिकेशन अध्ययन करके अलग से दिशा-निर्देश जारी करेगा, जिसमें प्रशिक्षण की फीस तय करने और प्रमाण पत्र को तीन प्रतियों में जमा करने की व्यवस्था ऑनलाइन होगी. उम्मीद है कि इस व्यवस्था से यातायात संबंधी जानकारियां ई-रिक्शा का संचालन करने वाले ई-रिक्शा ड्राइवर को होंगी. साथ ही शहर में यातायात नियमों को ठीक से संचालित किया जा सकेगा.