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ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए बुक किए गए डेट स्लॉट पर पहुंचना होगा अनिवार्य

ड्राइविंग लाइसेंस(Driving License) के लिए आवेदन करने वाले लोगों को अब पहले से ही ऑनलाइन बुक किए गए डेट स्लॉट पर ही आरटीओ कार्यालय(RTO Office) पहुंचना होगा. पहले से बुक किए गए डेट स्टॉट पर न पहुंचने वाले आवेदकों को मिलने वाली छूट अब समाप्त कर दी गई है.

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Published : Aug 11, 2021, 11:42 PM IST

ड्राइविंग लाइसेंस
ड्राइविंग लाइसेंस

लखनऊ : ड्राइविंग टेस्ट(Driving Test) के लिए आवेदन करने वाले लोगों को अब पहले से ही बुक किए गए टाइम स्लॉट वाले दिन ही आरटीओ कार्यालय(RTO Office) पहुंचना होगा. पहले से बुक किए गए स्लॉट में न पहुंचने वाले आवेदकों को दुबारा ऑनलाइन तारीख लेनी होगी. उसके बाद आवेदक ड्राइविंग टेस्ट की अगली प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे. बता दें, कि अभी तक पहले से बुक किए स्लॉट वाले दिन न पहुंचने वाले आवेदक अगले दिन आरटीओ कार्यालय पहुंचकर लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया में भाग ले सकते थे.

परिवहन विभाग(Transport Department) के नए नियम के अनुसार, अब आवेदकों को पहले की तरह छूट नहीं मिलेगी. प्रदेश भर के आरटीओ और एआरटीओ कार्यालय में नए नियम लागू होगें. इस सुविधा को खत्म करने के पीछे परिवहन विभाग के अधिकारियों का तर्क है, कि निर्धारित समय पर किसी कारण से न पहुंच पाने पर अगले दिन आवेदको को मिलने वाली छूट का लाभ दलाल उठाने लगे थे. वे आरटीओ कार्यालय के कर्मचारियों से मिलीभगत करके अगले दिन काम कराने के नाम पर मोटी धनराशि वसूलते थे.

तारीख पर आवेदक के न पहुंचने पर यह दलाल पहले दिन स्कूटनी कर कागज आगे बढ़वा लेते थे. अगले दिन आवेदक को बुलाकर उसकी फोटो और बायोमैट्रिक कराते थे. इसी के चलते अगले दिन की व्यवस्था खत्म कर दी गई है. अब आवेदक को एक ही दिन में कागदों की जांच और टेस्ट दोनों देने होंगे. परिवहन विभाग ने इस व्यवस्था के बदलाव को लेकर एनआईसी को पत्र भेजा है, लेकिन अभी तक सॉफ्टवेयर में बदलाव नहीं किया जा सका है.

विभागीय अधिकारियों के अनुसार कार्यालय में आावेदक के न आने पर अब उसे दुबारा डेट स्लॉट लेना होगा. लाइसेंस के लिए टेस्ट लेने वाले सभी अधिकारियों को यह जानकारी दे दी गई है. लाइसेंस के लिए टेस्ट लेने वाले अधिकारियों को बुक स्लॉट में न पहुंचने वाले आवेदकों को अनुपस्थिति दिखाना होगा. ऐसे में यदि किसी भी आवेदक का काम अगले दिन होता है, उसकी जिम्मेदारी आरआई की होगी. ऐसा होने पर उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा.

परिवहन विभाग के अपर परिवहन आयुक्त (आईटी सेल) देवेन्द्र त्रिपाठी बताते हैं कि आवेदक को अब जिस दिन का टाइम स्लॉट मिलेगा, लाइसेंस की प्रक्रिया(Licensing Process) पूरी करने के लिए उसी दिन पहुंचना होगा. अगले दिन की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है.

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