लखनऊ : यूपी परिवहन निगम की बसों से सफर के दौरान अब यात्रियों को गुणवत्तापूर्ण और बेहतर भोजन उपलब्ध होगा. अगर किसी भी तरह की यात्री को शिकायत होगी तो इसके लिए परिवहन निगम की तरफ से अधिकृत यात्री प्लाजा पर कार्रवाई की जाएगी. अब 50-50 किलोमीटर की दूरी पर परिवहन निगम यात्री प्लाजा का अनुबंध करेगा. इसके लिए परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक ने शर्तें भी निर्धारित कर दी हैं. शर्तों का उल्लंघन होने पर यात्री प्लाजा का अनुबंध समाप्त कर दिया जाएगा. अभी तक 80 किलोमीटर की दूरी पर अनुबंध का प्रावधान था, जिसे घटाकर 50 किलोमीटर कर दिया गया है.
जिन रूटों पर 300 बसें उन पर दो यात्री प्लाजा
उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के प्रबन्ध निदेशक धीरज साहू ने निगम के सभी क्षेत्रीय प्रबन्धक, सेवा प्रबन्धक, सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक (वित्त/डिपो) को यात्री प्लाजा योजना के संशोधन के संबंध में निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा है कि निगम बसों के यात्रियों की सुविधा के लिए क्षेत्रीय मुख्यालय से 80 किमी. की दूरी पर यात्री प्लाजा की उपलब्धता न होने और एक ही यात्री प्लाजा होने पर अधिक बसों के ठहराव से खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता में गिरावट होने लगी थी. इसके बाद अब क्षेत्रीय मुख्यालय से यात्री प्लाजा का अप-डाउन में 50 किमी. की दूरी पर चिन्हीकरण/अनुबंधन किया जाएगा. साथ ही जिन मार्गों पर 300 बसों से अधिक का संचालन हो रहा है, उन पर दो यात्री प्लाजा का अनुबंध किया जाएगा.
यात्री प्लाजा के ऊपर से न गुजरे एचटी लाइन
इसके अलावा एसी बसों के ठहराव के लिए अलग से यात्री प्लाजा का अनुबंध किया जाएगा. उन्होंने बताया कि सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखकर एक ही मार्ग पर अप-डाउन यात्रा के लिए अलग-अलग यात्री प्लाजा का चयन किया जाएगा. किसी भी दशा में यात्री प्लाजा के स्थान के ऊपर से बिजली के तार/एचटी लाइन न जा रही हो.
अधिकारी करेंगे समय-समय पर इंस्पेक्शन
परिवहन निगम के एमडी धीरज साहू ने बताया कि क्षेत्र के अधीन संचालित यात्री प्लाजा का क्षेत्रीय प्रबन्धक माह में एक बार, सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक (वित्त व डिपोज) पाक्षिक निरीक्षण करेंगे. हर माह निरीक्षणकर्ता प्लाजा के गुणवत्ता पर ग्रेडिंग के अनुसार रिपोर्ट मुख्यालय को भेजेंगे. सभी यातायात अधीक्षकों/निरीक्षकों द्वारा बसों के निरीक्षण के साथ-साथ मार्ग पर पड़ने वाले यात्री प्लाजा का भी निरीक्षण निगम के निर्धारित मानकों के आधार पर किया जाएगा. कमियों का स्पष्ट उल्लेख करते हुए रिपोर्ट सीधे मुख्य प्रधान प्रबन्धक (संचालन) को आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रस्तुत की जाएगी. अगर किसी डिपो/क्षेत्र में बसों के अवैध ठहराव संबंधी प्रकरण प्राप्त होंगे तो जिस डिपो के क्षेत्राधिकार में अनाधिकृत ठहराव होगा, उस डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक या क्षेत्रीय प्रबन्धक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
यात्री प्लाजा पर मिलेंगी ये सुविधाएं
परिवहन निगम के अधिकारियों के मुताबिक यात्री प्लाजा पर न्यूनतम 40 व्यक्तियों के बैठने के लिए फर्नीचर, निःशुल्क प्यूरीफाइड पेयजल की व्यवस्था, चार महिला शौचालय, चार पुरुष शौचालय, पांच यूरिनल सीट, यात्रियों के बैठने के स्थान पर न्यूनतम आठ सीलिंग फैन, वाॅशबेसिन एवं टाॅवेल, साबुन की उपलब्धता, जनरेटर 16 केबीए, डीप फ्रीजर, खाद्य पदार्थ को तैयार करने में प्रयुक्त एडविल आयल, कुकिंग गैस प्रयोग की स्थिति में कामर्शियल कनेक्शन या कुकिंग कोल की व्यवस्था, खान-पान संबंधी वस्तुओं की दरों की सूची, शिकायत पुस्तिका, हाईजीन साफ-सफाई की व्यवस्था प्लाजा स्वामी कराएंगे.
इतनी कीमत में मिलेगा ये सब
बस यात्रियों के लिए 60 रुपए में चार रोटी, (30 ग्राम प्रत्येक) सीजनल सब्जी 100 ग्राम, 150 एमएल गाढ़ी दाल, एक मीडियम कटोरी चावल, 50 रुपए में पैक्ड पांच पूड़ी (न्यूनतम 35 ग्राम प्रत्येक) और एक सूखी सब्जी (आलू/सीजनल), अचार (न्यूनतम 10 ग्राम) और 50 रुपए में पैक्ड दो स्लाइस की बेज सैंडविच या एक कटलेट (100 ग्राम) पैक्ड पैकेज की सुविधा देनी होगी. प्रत्येक प्लाजा पर दरें काउन्टर के सामने लगी हों. निर्धारित खाद्य सामग्री प्लाजा संचालक की तरफ से न दिए जाने की दशा में नोटिस या अर्थदण्ड जैसी कार्रवाई होगी.
मील ऑन रोड पर बुक कराएं भोजन
यूपीएसआरटीसी के प्रबंध निदेशक धीरज साहू ने बताया कि परिवहन निगम की बसों में ’मील ऑन रोड’ ऐप के माध्यम से निगम की तरफ से अधिकृत ढाबों पर ठहराव सुनिश्चित कर यात्रियों को प्री-आर्डर भोजन सुविधा प्राप्त कराई जाएगी.