लखनऊ: परिवहन विभाग की तरफ से जनता की सुविधा के लिए कई तरह की ऑनलाइन सेवाएं शुरू की गईं थीं. लेकिन जानकारी के अभाव में जनता को इन सुविधाओं का लाभ नहीं मिल रहा था. इसके लिए परिवहन विभाग की तरफ से शनिवार को प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया.
इस शिविर में राजधानी लखनऊ के तकरीबन 80 रजिस्टर्ड डीलर प्रशिक्षण प्राप्त करने पहुंचे. परिवहन विभाग के अधिकारियों और एनआईसी के प्रतिनिधियों ने डीलरों को डीलर प्वाइंट रजिस्ट्रेशन से जुड़ी ऑनलाइन सेवाओं से अवगत कराया. साथ ही उनकी सभी समस्याओं का समाधान भी किया.
बता दें कि परिवहन विभाग की तरफ से आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में शहर के तमाम डीलर पहुंचे थे. इस दौरान गाड़ियों के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बारे में उन्हें जानकारी दी गई. वहीं, परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि डीलर प्वाइंट पर काम करने वाले लोगों को ऑनलाइन औपचारिकता पूरी करने की पूरी जानकारी दी गई.
उन्हें यह भी बताया गया कि पंजीयन प्रमाण पत्र में पहले आठ प्रपत्र अपलोड किए जाते थे. अब इनकी संख्या 11 हो गई है. उन्होंने बताया कि आठ दस्तावेज वाले पुराने नियम के चलते कई बार एक गाड़ी का पंजीयन कई जिलों में हो जाता था. ऐसी समस्याओं को दूर करने के लिए यह नई व्यवस्था शुरू की गई है.
डीलरों ने परिवहन विभाग के साथ एनआईसी के अधिकारियों को अवगत कराया कि टेंपरेरी रजिस्ट्रेशन की फीस तीन माह की वसूली जाती है जबकि एक माह की ही इसकी वैधता होती है. इसके बाद अधिकारियों ने जल्द ही इस समस्या का हल करने के लिए डीलरों को आश्वस्त किया.
इसके अलावा कई बार वाहन खरीदने वाले अपने वाहनों पर फैंसी वाहन नंबर की मांग भी करते हैं लेकिन जानकारी के अभाव में वाहन मालिक और डीलर दोनों ही आवेदन नहीं कर पाते हैं. इसकी भी ट्रेनिंग डीलर्स को दी गई.