लखनऊ: कानपुर और लखनऊ की सड़क दुर्घटना के बाद पुलिस प्रशासन अब ट्रैक्टर और ट्रॉली से सफर करने वालों को जागरूक करेगा. साथ ही, यातायात वाहन के तौर पर ट्रैक्टर ट्राली का प्रयोग करने पर कार्रवाई की जाएगी. अपर पुलिस महानिदेशक यातायात एवं सड़क सुरक्षा अनुपम कुलश्रेष्ठ (ADG Police Traffic Anupam Kulshrestha) की ओर से सभी जिलों के उच्च अधिकारियों को पत्र जारी कर इस संबंध में निर्देशित किया गया है और 10 दिनों का जागरूकता अभियान शुरू करने के निर्देश दिए गए.
पत्र जारी करते हुए लिखा गया है कि 1 अक्टूबर को जनपद कानपुर आउटर से एक बड़ी सड़क दुर्घटना हुई है. जिसमें श्रद्धालुओं से भरा ट्रक ट्रॉली पलट जाने की वजह से महिलाओं, पुरुषों, बच्चों सहित कुल 26 व्यक्तियों की मौत हुई है. इस संबंध में मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश द्वारा गंभीर चिंता व्यक्त की गई है और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए निर्देश जारी किए गए हैं.
पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा इस संबंध में 2 अक्टूबर से लेकर 10 दिवस का सघन अभियान चलाने के लिए आदेश किया गया है. पुलिस महानिदेशक ने कहा है कि आप अपने जनपद में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में माल वाहक वाहनों यथा ट्रैक्टर ट्रॉली डाला डंपर इत्यादि पर सवारियों के लिए इस्तेमाल न करने देने के लिए प्रभावी जागरूकता एवं प्रवर्तन संबंधी कार्यवाही करने का कष्ट करें.
पत्र में लिखा गया है कि अपने जनपद में जिलाधिकारी से संबंध समन्वय बैठक करते हुए प्रत्येक ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव के माध्यम से प्रदेश के समस्त ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक प्रचार-प्रसार करवाएं और उन्हें लोगों को बताए कि ट्रैक्टर ट्रॉली में यात्रा करना खतरनाक है. ऐसे वाहनों से यात्रा करने को हतोत्साहित किया जाए. यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी दशा में ट्रैक्टर ट्रॉली पर व्यक्तियों का आवागमन ना होने पाए.
यातायात निदेशालय द्वारा जारी पत्र सीएम योगी ने लोगों से की ये अपील
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से यात्रा के दौरान सुरक्षा मानकों का पूरी तरह पालन करने की अपील की है. उन्होंने कहा है कि ट्रैक्टर ट्रॉली और ट्रक से यात्रा असुरक्षित है. इसलिए यात्रा के लिए किसी भी दशा में ट्रैक्टर ट्रॉली या ट्रक का उपयोग न किया जाए.
मुख्यमंत्री ने कानपुर नगर में हुए 02 सड़क हादसों को लेकर सड़क सुरक्षा के सम्बन्ध में परिवहन और गृह विभाग की उच्चस्तरीय बैठक की. उन्होंने कहा कि ट्रैक्टर ट्रॉली का उपयोग केवल कृषि कार्य या माल ढुलाई में ही किया जाना चाहिए. इसे ध्यान में रखते हुए लोग अपने तथा अपने परिवार की सुरक्षा के लिए यात्रा के लिए सुरक्षित साधनों को ही अपनाएं.
मुख्यमंत्री ने सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत ग्रामीण इलाकों में विशेष जागरूकता अभियान संचालित करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में अगले एक पक्ष में बैठकें आयोजित कर पुलिस और परिवहन विभाग द्वारा आमजन को सुरक्षित परिवहन साधनों को अपनाने के लिए जागरूक किया जाए. सूचना, लोक निर्माण तथा परिवहन विभागों द्वारा इस संबंध में प्रमुख स्थानों पर जागरुकता हेतु होर्डिंग्स लगाई जाएं.
ट्रैफिक उल्लंघन की जानकारी देने के लिए नंबर जारी
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत प्रवर्तन कार्यों में तेजी लाने के निर्देश देते हुए कहा कि इस सम्बन्ध में परिवहन और पुलिस विभाग की विशेष भूमिका है. उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई में जनता का सहयोग लिया जाए. इसके लिए फोन नंबर जारी किए जाएं, जिस पर जागरूक नागरिक ओवरलोडिंग और सड़क सुरक्षा के उल्लंघन से जुड़ी किसी भी गतिविधि की जानकारी दे सकें. इस कार्य से ‘112’ सेवा को भी जोड़ा जाए. ट्रैफिक उल्लंघन की जानकारी देने के लिए पुलिस द्वारा इस संबंध में 0522-2390468 और 9454402555 नम्बर जारी किए गए हैं.
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