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शिक्षामित्रों को सुप्रीम कोर्ट से झटका, बढ़े हुए कटऑफ को ठहराया सही - lucknow news

उत्तर प्रदेश में 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के मौजूदा कट ऑफ को सही ठहराया है. शिक्षक भर्ती में जारी कट ऑफ को लेकर शिक्षामित्रों ने विरोध किया था.

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सुप्रीम कोर्ट

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Published : Nov 18, 2020, 11:17 AM IST

Updated : Nov 18, 2020, 11:40 AM IST

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट बढ़े हुए कटऑफ को सही ठहराया है. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से शिक्षा मित्रों को तगड़ा झटका लगा है. कोर्ट में शिक्षामित्रों ने योगी सरकार के शिक्षक भर्ती के पदों को भरने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षक भर्ती का रास्ता साफ कर दिया है.

अगले साल मिलेगा शिक्षामित्रों को मौका
यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि नए कट ऑफ की वजह से नौकरी से वंचित रह गए शिक्षा मित्रों को अगले साल एक और मौका दिया जाएगा.

क्या था मामला

यूपी में शिक्षक भर्ती परीक्षा में सामान्य वर्ग के लिए कटऑफ 45 और रिजर्व कैटगरी के लिए 40 रखा गया था, लेकिन पेपर के बीच में ही उसे बढ़ाकर 65-60 कर दिया गया. सरकार के इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गयी थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने सरकार के फैसले को सही ठहराया था. इसके बाद हाइकोर्ट के फैसले के खिलाफ मामला सुप्रीम कोर्ट आया था.

शिक्षामित्रों की दलील थी कि नियुक्ति प्रक्रिया के बीच में कटऑफ बढ़ाया जाना गैरकानूनी है. आपको बता दें कि पिछले दिनों शिक्षकों की भर्ती में सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी प्रकार की रोक से इनकार कर दिया था. कटऑफ सहित अन्य मुद्दों की बहस सुप्रीम कोर्ट में 24 जुलाई को ही पूरी हो गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को शिक्षामित्रों के लिए 37 हजार पदों को रिजर्व रखकर भर्ती करने का आदेश पहले ही दिया था. यूपी सरकार ने उसी क्रम में भर्ती प्रक्रिया को पूरा करा लिया है. इस भर्ती प्रक्रिया के बाद करीब 28 हजार पद ही भर पाए हैं.

Last Updated : Nov 18, 2020, 11:40 AM IST

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