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उन्नाव रेप पीड़िता को AIIMS शिफ्ट किया जाए : सुप्रीम कोर्ट - लखनऊ समाचार

सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव रेप केस से संबंधित मामले में सोमवार को फिर एक बार आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने पीड़िता को दिल्ली के एम्स शिफ्ट करने का आदेश दिया है.

उन्नाव रेप पीड़िता को एम्स शिफ्ट किया जाए.

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Published : Aug 5, 2019, 1:40 PM IST

Updated : Aug 5, 2019, 3:21 PM IST

लखनऊ:उन्नाव रेप केस पीड़िता को सुप्रीम कोर्ट ने लखनऊ के केजीएमयू से दिल्ली के एम्स में स्थानांतरित करने का आदेश दिया है. यह आदेश सुप्रीम कोर्ट ने पीड़िता के इलाज को लेकर दिया है. रायबरेली सड़क हादसे के बाद पीड़िता का इलाज लखनऊ के केजीएमयू में चल रहा था.

उन्नाव रेप केस में विधायक कुलदीप सिंह सेंगर मुख्य आरोपी है. सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान लेने के बाद बीजेपी ने आनन-फानन में आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को बीते दिनों पार्टी से बाहर किया था. वहीं सोमवार को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट जाने के दौरान कुलदीप सिंह सेंगर ने कहा कि आरोप कोई किसी पर लगा सकता है. आरोप लगाने में क्या है, मुझे देश के सिस्टम पर पूरा भरोसा है. सत्यता की जीत होगी, मुझे राजनीति के तहत इस मामले में फंसाया गया है.

Last Updated : Aug 5, 2019, 3:21 PM IST

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