लखनऊ: सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पंजाब की रोपड़ जेल में बंद बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को 2 हफ्ते में उत्तर प्रदेश की जेल में शिफ्ट किया जाएगा. पंजाब सरकार को झटका देते हुए कोर्ट ने मुख्तार को शिफ्ट करने का आदेश दिया. अंसारी जनवरी 2019 से पंजाब में रूपनगर जिला जेल में बंद है. मुख्तार ने कोर्ट को बताया था की वो उत्तर प्रदेश के जेल में नहीं जाना चाहते क्योंकि वहां उन्हें जान का खतरा है. सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बताया कि 15 दिन के भीतर अंसारी को यूपी पुलिस को सौंपा जाएगा.
मुख्तार के प्रतिनिधि ने दी प्रतिक्रिया
मुख्तार अंसारी के UP आने पर इनके प्रतिनिधि आनन्द यादव ने भी कहा कि हम माननीय कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं. उन्होंने कहा कि "माननीय कोर्ट के फैसले का हम सम्मान करते हैं. हमें कोर्ट पर भरोसा है. मुख्तार अंसारी पिछले 16 वर्षों से जेल में हैं. उन्होंने कई वर्ष यूपी के जेल में गुजारे हैं. जो डर है वह तो ऊपर वाले के हाथ में हैं. ऐसे में उन्हें यूपी के जेल में कोई खतरा नहीं है. हमें ईश्वर पर भरोसा है.
सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बीजेपी ने किया स्वागत
भाजपा के प्रवक्ता हरीश चंद श्रीवास्तव ने कहा कि मुख्तार अंसारी के ऊपर 38 से अधिक मुकदमें यूपी में दर्ज है. न्याय का तकाजा था कि उत्तर प्रदेश में उनका ट्रायल हो. राज्य की योगी सरकार लगातार न्यायालय में अप्रोच कर रही थी, लेकिन पंजाब की कांग्रेसी सरकार पूरी तरह से अपराधियों के संरक्षण के लिए बेनकाब हुई है. भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के मामले में मुख्तार मुख्य आरोपी हैं. उनकी पत्नी अलका राय जो मौजूदा समय में विधायक हैं उन्होंने भी कांग्रेस नेतृत्व को कई बार पत्र लिखा है. उनसे अनुरोध किया कि उन्हें न्याय मिले. इसके बावजूद कांग्रेस की आंख नहीं खुली. वह अपराधियों को संरक्षण देती रही. सुप्रीम कोर्ट ने आज जो फैसला दिया है, वह पूरी तरह से स्वागत योग्य है.
यूपी में दर्ज हैं कई मामले
मुख्तार अंसारी पर उत्तर प्रदेश में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और वहां की पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में उसे रोपड़ जेल से यूपी की गाजीपुर जेल में स्थानांतरित करने की मांग की थी. यूपी पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में दी गई याचिका में कहा था कि पंजाब सरकार एक गैंगस्टर को बचाने का प्रयास कर रही है, जबकि पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी थी कि स्वास्थ्य कारणों के चलते अंसारी को फिलहाल रोपड़ जेल से स्थानांतरित नहीं किया जा सकता.
1991 में पुलिस की गिरफ्त में आया मुख्तार