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सुप्रीम कोर्ट का आदेश, पराली के लिए किसानों को दंड नहीं उपकरण दे सरकार - छोटे और सीमांत किसानों को कृषि उपकरण

सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि सरकार छोटे और सीमांत किसानों को कृषि उपकरण और मशीनें मुफ्त में उपलब्ध कराए. इससे उन्हें फसल के पराली से निपटने में मदद मिलेगी. सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और उत्तरप्रदेश को आदेश दिया है.

पराली के लिए किसानों को दंड नहीं उपकरण दे सरकार.

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Published : Nov 7, 2019, 2:54 PM IST

लखनऊ:सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और उत्तरप्रदेश को छोटे और सीमांत किसानों को मुफ्त में उपकरण और मशीन उपलब्ध कराने का आदेश दिया है. कोर्ट का कहना है कि किसानों को दंडित करना अंतिम समाधान नहीं है, बल्कि उन्हें सारे कृषि उपकरणों से सुसज्जित होना चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और उत्तरप्रदेश जैसे राज्यों में छोटे और सीमांत किसानों के लिए गैर-बासमती चावल फसलों के अवशेषों को संभालने के लिए 100 रुपये प्रति क्विंटल की प्रोत्साहन राशि देने का आदेश दिया है.

राज्य सरकारों को कृषि मशीनों को उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया है और इन मशीनों को छोटे और सीमांत किसानों को कम खर्च पर और किराए पर उपलब्ध कराने का आदेश भी दिया है. इससे उन्हें फसल के ठूंठ (पराली) से निपटने में मदद मिलेगी.

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