लखनऊ: अयोध्या के बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में सीबीआई की विशेष कोर्ट में 31 अगस्त तक सुनवाई पूरी किए जाने का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है. भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष व उप प्रधानमंत्री रहे लालकृष्ण आडवाणी सहित तमाम बड़े नेता बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में आरोपी हैं. ऐसे प्रमुख लोगों की तरफ से सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में मुकदमे की पैरवी करने वाले मुख्य अधिवक्ता केके मिश्रा से ईटीवी भारत ने खास बातचीत की.
जब न्यायालय में नहीं हो सकी पूरी सुनवाई
मुख्य अधिवक्ता केके मिश्रा ने ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए कहा कि इस समय 45 दिन से लॉकडॉउन की वजह से कोर्ट बंद चल रहा था. इसके पहले 20 न्यायाधीश ने सारे एविडेंस क्लोज कर 313 के अंतर्गत प्रश्न बनाने का आदेश दिया था, जिसमें न्यायालय ने 1,044 प्रश्नों का 313 तैयार किया. इसके पूर्व ही मैंने चार अन्य गवाहों को जो पूर्व में पेश हो चुके थे, उनको फिर से परीक्षित करने के लिए दोबारा एक एप्लीकेशन दी थी, लेकिन उस दिन न्यायालय अवकाश होने के कारण उस पर सुनवाई नहीं हो पाई. उसका मूल कारण यह रहा कि इसके बाद न्यायालय अवकाश पर रहा.
अधिवक्ता केके मिश्रा ने बताया कि, 'उसके बाद परिस्थितियां विपरीत हो गईं और इस महामारी की वजह से न्यायालय बंद हो गए. वह एप्लीकेशन हमारी आज भी चार गवाहों को पुनः पेश करने के लिए पेंडिंग पड़ी हुई है, लेकिन 1,044 प्रश्नों का 313 आफ्टर एविडेंस तैयार करके न्यायालय में रख दिया गया है, जिसकी कॉपी अभियुक्त के अधिवक्ता होने के चलते कोर्ट द्वारा मुझे उपलब्ध करा दी गई है.
अभियुक्तों के विरुद्ध नहीं बनता कोई केस
मुख्य अधिवक्ता केके मिश्रा ने कहा कि साक्ष्य का जहां तक प्रश्न है, इसमें पूर्व में भी मैं कह चुका हूं. मुझे तो लगता है पेपर के एविडेंस और वीडियोग्राफी के एविडेंस पर और कुछ कल्पना के आधार पर प्रॉसीक्यूशन की तरफ से एविडेंस तैयार किए गए थे. जो अभी तक एविडेंस आए हैं, मुझे पढ़ने से लगता है कि ऐसा कोई मामला ऐसी किसी धाराओं में मेरे अभियुक्तों के विरुद्ध कोई भी केस नहीं बनता है, जहां तक मैं अभी तक अध्ययन के पश्चात कह सकता हूं.