लखनऊ: सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने कहा है कि इस मामले पर मुस्लिम पक्षकार सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड है और उसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला मान्य है. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और सुन्नी वक्फ बोर्ड का कोई संबंध नहीं है. ऐसे में हम लोग रिव्यू पिटीशन नहीं करेंगे और सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमे मान्य है.
अयोध्या फैसले पर सुन्नी वक्फ बोर्ड नहींं दायर करेगा पुनर्विचार याचिका - सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड
सुन्नी वक्फ बोर्ड की लखनऊ में बैठक के दौरान फैसला लिया गया कि बोर्ड अब अयोध्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर नहीं करेगा.
उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की महत्वपूर्ण बैठक माल एवेन्यू स्थित कार्यालय में चल रही है. इस बोर्ड बैठक में चेयरमैन जुफर अहमद फारुकी समेत सात सदस्य शामिल हुए हैं. अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड अयोध्या में पांच एकड़ जमीन कुबूल कर सकता है.
इस बोर्ड बैठक में चेयरमैन जुफर अहमद फारुकी के साथ छह अन्य सदस्य शामिल हैं. इनमें अदनान फारुख, सुलतानपुर से समाजवादी पार्टी के विधायक और बोर्ड के सदस्य अबरार अहमद, मोहम्मद जुनैद सिद्दीकी, सैयद अहमद अली, मोहम्मद जुनेद व अब्दुल रज्जाक शामिल हैं, जबकि इस बोर्ड बैठक में इलाहाबाद के रहने वाले अधिवक्ता इमरान माबूद शामिल नहीं हुए हैं. इससे पहले भी वह बोर्ड की बैठकों में नहीं आते रहे हैं.