लखनऊः बिना अनुमति के स्लाटर हाउस चलाकर उसके गंदे पानी को बहते पानी मे बहाकर जल प्रदूषण फैलाने के आरोपों को लेकर मशहूर स्लाटर हाउस कंपनी अल फहीम मीटेक्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक मोहम्मद ईमरान कुरैशी व मोहम्मद फ़िरोज़ कुरैशी के खिलाफ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से परिवाद दायर किया गया है. इस पर विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रदूषण) यशा शर्मा ने वादी का बयान दर्ज करने के लिए 6 जुलाई की तारीख तय की है.
अदालत में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियर प्रखर मिश्र ने विशेष लोक अभियोजक एके चौबे के माध्यम से परिवाद दायर कर कहा है कि आरोपी मोहम्मद इमरान कुरैशी व मोहम्मद फ़िरोज़ कुरैशी मेरठ स्थित अल फहीम मीटेक्स के प्रबंध निदेशक और कर्ता-धर्ता है. यह भी कहा गया कि मोहम्मद इमरान ने 2019 तक स्लाटर हाउस चलाने के लिए बोर्ड से अनुमति ली थी उसके बाद से आरोपी बिना अनुमति लिए ही स्लाटर हाउस चला रहे है.