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सांसद आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम खां की विधानसभा सदस्यता खत्म, अधिसूचना जारी - abdullah azam son of mp azam khan

रामपुर से समाजवादी पार्टी सांसद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की विधानसभा सदस्यता खत्म हो गई. गुरुवार को इस संबंध में विधानसभा से अधिसूचना जारी कर दी गई.

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अब्दुल्ला आजम खां की विधानसभा सदस्यता खत्म

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Published : Feb 27, 2020, 9:37 PM IST

लखनऊ: रामपुर के सांसद आजम खां के बेटे व स्वार सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खां की विधानसभा सदस्यता खत्म हो गई है. गुरुवार को उनकी विधानसभा से सदस्यता खत्म करने की अधिसूचना जारी कर दी गई है. वहीं अब अब्दुल्ला आजम की सीट रिक्त हो गई है. यह जानकारी यूपी विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप दुबे ने अधिसूचना जारी कर दी.

बता दें कि अब्दुल्ला आजम की आयु में हेराफेरी का मामला सामने आया था और उनके विधायक बनने के बाद उम्र से जुड़े दस्तावेजों को कोर्ट में चुनौती दी गई थी. दरअसल, 2017 में नामांकन के समय अब्दुल्ला आजम की उम्र 25 साल नहीं थी, लेकिन उन्होंने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र का इस्तेमाल कर चुनाव लड़ा था और जीतकर विधानसभा पहुंचे थे.

अब्दुल्ला आजम खां की विधानसभा सदस्यता खत्म.

चुनाव लड़ने के पात्र नहीं थे अब्दुल्ला
अब्दुल्ला आजम के निर्वाचन के खिलाफ बहुजन समाज पार्टी के नेता नवाब काजिम अली खान ने याचिका दी थी. उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पाया कि अब्दुल्ला उस समय चुनाव लड़ने के पात्र नहीं थे. हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अब्दुल्ला आजम सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे, लेकिन वहां से भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी.

16 दिसंबर को निर्वाचन हुआ था रद्द
जारी अधिसूचना में बताया गया है मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खां उत्तर प्रदेश विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या-34 स्वार जिला रामपुर से विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे. उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा निर्वाचन याचिका संख्या 8 ऑफ 2017 नवाब काजिम अली खान बनाम मोहम्मद अब्दुल्लाह आजम खान में दिनांक 16 दिसंबर 2019 को पारित निर्णय द्वारा मोहम्मद अब्दुल्लाह आजम खां का निर्वाचन शून्य करार देते हुए निर्वाचन को रद्द घोषित किया है.

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