लखनऊ:उत्तर प्रदेश सरकार ने अक्टूबर माह से दिसंबर माह तक मनाए जाने वाले त्योहारों के लिए आज गाइडलाइन जारी की है. अक्टूबर माह में नवरात्रि, दुर्गा पूजा, दशहरा वारावफात, नवंबर में दीपावली, छठ पूजा और दिसंबर माह में कार्तिक पूर्णिमा, क्रिसमस का त्योहार मनाया जाना है. जिसमें जगह-जगह प्रतिमा स्थापना धार्मिक पूजा,मेला,प्रदर्शनी, जागरण और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं. जिसमें भारी जनसमूह जुटने की संभावना है.
कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा एक गाइडलाइन जारी की गई है. मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन राजेंद्र कुमार तिवारी ने तत्काल प्रभाव से इसे पूरे प्रदेश में लागू कर दिया है. सरकार के निर्देश के अनुसार सार्वजनिक रूप से आरती पूजा पंडाल में 200 लोगों से अधिक लोग एकत्र नहीं हो सकेंगे. सरकार की नई गाइडलाइन में बुजुर्गों बच्चों और बीमार लोगों को आयोजन से दूर रखने सलाह दी गई है. वही त्यौहार में सम्मिलित स्टाफ और आगंतुकों को मास्क और सेनीटाइजर के साथ ही प्रवेश की अनुमति होगी.
कार्यक्रम स्थल के विषय में गाइडलाइन
-कार्यक्रम स्थल के लिए विस्तृत साइट प्लान तैयार किया जाए जिसमें शारीरिक दूरी बनाए रखने थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन के मानक की सुविधा हो
-कार्यक्रम स्थल पर दर्शकों और आगंतुकों के प्रवेश एवं विकास के अलग-अलग रास्ते सुनिश्चित किए जाएंगे.
-केवल वही स्टाफ तथा दर्शक प्रवेश के लिए अनुमन्य होंगे जिनमें किसी भी प्रकार की कोई भी के लक्षण नहीं होंगे. यदि किसी में लक्षण पाया जाता है तो उसे प्रवेश के लिए मना किया जाएगा.
-सभी स्टाफ तथा दर्शकों को फेस मास्क का उपयोग तथा कार्यक्रम स्थल के अंदर तथा बाहर शारीरिक दूरी के मानक का अनुपालन करना अनिवार्य होगा.
-सामूहिक खानपान कार्यक्रम में भोजन बनाने वितरण एवं और शेष वस्तुओं के डिस्पोजल आदि में शारीरिक दूरी के नियमों तथा स्वच्छता एवं हाइजीन का पालन सुनिश्चित किया जाएगा.
-कार्यक्रम स्थल विशेषकर बारंबार प्रयोग में आने वाले स्थलों जैसे दरवाजे के हैंडल ,लिफ्ट के बटन, लगने वाले बैरिकेट्स, सीट बेंच ,बाथरूम की टोटी आदि की नियमित रूप से सफाई एवं सैनिटाइजेशन का काम बार-बार किया जाएगा.
-शारीरिक दूरी तथा मास्क पहनने के मानकों के अनुपालन के निगरानी हेतु क्लोज सर्किट कैमरा लगवाने पर भी विचार कर लिया जाए.
कार्यक्रम आयोजन के विषय में
*कंटेनमेंट जोन में किसी भी त्योहार के विषय में गतिविधियों की अनुमति नहीं होगी.
*कार्यक्रम आयोजक द्वारा अपने स्टाफ हेतु आवश्यकता अनुसार सुरक्षात्मक संसाधन, फेस मास्क, हैंड सैनिटाइजर, सोडियम हाइपोक्लोराइट आदि की पर्याप्त व्यवस्था की जाए.
*थर्मल स्क्रीनिंग, शारीरिक दूरी तथा मास्क को सुनिश्चित करने हेतु वालंटियर की तैनाती की जाए.