लखनऊ: हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में राज्य सरकार की ओर से भरोसा दिया गया है कि जिला उपभोक्ता आयोगों में रिक्त चल रहे पदों को तीन माह में भर दिया जाएगा. सरकार के इस आश्वासन पर न्यायालय ने विभाग के प्रमुख सचिव का हलफनामा दस दिनों में दाखिल करने का आदेश दिया है. मामले की अगली सुनवाई दस दिनों के बाद होगी.
तीन माह में भर दिए जाएंगे उपभोक्ता आयोगों के रिक्त पद: हाईकोर्ट में राज्य सरकार - तीन माह में भरे जाएंगे उपभोक्ता आयोगों के रिक्त पद
उत्तर प्रदेश सरकार ने हाइकोर्ट की लखनऊ बेंच में आश्वासन दिया है कि तीन माह के भीतर उपभोक्ता आयोगों के रिक्त पदों को भर दिया जाएगा. राज्य सरकार के अपर मुख्य स्थाई अधिवक्ता ने न्यायालय को बताया कि नई चयन समिति का गठन कर लिया गया है.
यह आदेश न्यायमूर्ति रितुराज अवस्थी और न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने संतोष कुमार विश्वकर्मा की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर पारित किया. याचिका में कहा गया है कि जिला उपभोक्ता आयोगों में तमाम अध्यक्षों व सदस्यों के पद पिछले कुछ महीनों से रिक्त चल रहे हैं. उक्त पदों के रिक्त होने के कारण लम्बित मुकदमों की न तो सुनवाई हो पा रही है और न ही नए मुकदमों के सम्बंध में नोटिस इत्यादि जारी हो पा रही है. कहा गया कि तमाम ऐसे भी मुकदमे हैं जिनमें आदेश पारित होने के बावजूद अनुपालन की कार्यवाही नहीं हो पा रही है. इससे वादकारियों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है. याचिका में ऐसी स्थिति को देखते हुए हाईकोर्ट से तत्काल दखल दिये जाने की मांग की गई है. वहीं याचिका पर जवाब देते हुए राज्य सरकार के अपर मुख्य स्थाई अधिवक्ता ने न्यायालय को बताया कि नई चयन समिति का गठन कर लिया गया है. उन्होंने सरकार से प्राप्त निर्देश के आधार पर न्यायालय को भरोसा भी दिया है कि तीन माह में सभी रिक्त पदों को भर लिया जाएगा.