लखनऊः हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में एक प्रार्थना पत्र देते हुए, राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव पूरा कराने के लिए 12 जुलाई तक का समय दिए जाने की मांग की है. इस पर न्यायालय ने मामले से सम्बंधित फाइल के साथ प्रार्थना पत्र को जल्द सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है.
यह आदेश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की खंडपीठ ने अजय कुमार की ओर से दाखिल जनहित याचिका में निर्वाचन आयोग की ओर से दाखिल प्रार्थना पत्र पर दिया. उल्लेखनीय है कि 15 मार्च को उक्त याचिका पर ही न्यायालय ने राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग को, प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के लिए वर्ष 2015 को मूल वर्ष मानकर सीटों पर आरक्षण लागू करने के आदेश दिए थे. साथ ही न्यायालय ने पंचायत चुनाव पूरा कराने के लिए सरकार और आयोग को दस दिनों का अतिरिक्त समय प्रदान करते हुए, समय सीमा 25 मई कर दिया था.