लखनऊ :रजिस्ट्री विभाग में उर्दू-फारसी भाषा की अनिवार्यता समाप्त करने के लिए स्टांप एवं पंजीयन विभाग के स्तर पर कैबिनेट से फैसला कराया जाएगा. सब रजिस्ट्रार के लिए उर्दू और फारसी भाषा की परीक्षा पास करनी अनिवार्य होती है और रजिस्ट्री में उर्दू फारसी के शब्दों का उपयोग होता है. अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा है यह कानून अब भी स्टांप एवं पंजीयन विभाग में चल रहा है. जिसे अब योगी आदित्यनाथ सरकार समाप्त करने की तैयारी कर रही है. रजिस्ट्री में इस्तेमाल होने वाले कठिन शब्दों की जगह आसान शब्द लिखे जाने की व्यवस्था शुरू हो सकेगी. इससे लाखों लोगों को राहत मिलेगी. साथ ही अंग्रेजों के समय के कानून को भी समाप्त किया जा सकेगा.
दरअसल स्टांप एवं पंजीयन विभाग वर्ष 1908 में बने रजिस्ट्रेशन एक्ट के अधीन चलता है. अंग्रेजों के जमाने का यह कानून आज भी चल रहा है. उस समय हिंदी के साथ साथ उर्दू-फारसी भाषा भी बोलचाल का हिस्सा थी. जिसको देखते हुए अंग्रेजों ने उर्दू फारसी को सरकारी दस्तावेजों में बढ़ावा देने के लिए रजिस्ट्री विभाग में इसके उपयोग करने की शुरुआत की थी. तब से रजिस्ट्री की भाषा में उर्दू-फारसी शब्दों का इस्तेमाल लगातार हो रहा है. लोक सेवा आयोग से चयनित अधिकारियों को सब रजिस्ट्रार पद पर तैनाती से पहले उर्दू इमला की परीक्षा पास करनी अनिवार्य है. इसमें उर्दू के शब्दों को सही तरह से अनुवाद, सही व्याकरण के साथ लिखना व समझाना होता है.