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जंघई-जफराबाद रेलखंड पर बढ़ाई गई ट्रेनों की स्पीड, अब इस गति से हो सकेगा संचालन - train speed increased

लखनऊ रेल मंडल के जंघई-जफराबाद रेलखंड पर यात्री और मालवाहक गाड़ियों का संचालन अब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हो सकेगा.

जंघई-जफराबाद रेलखंड
जंघई-जफराबाद रेलखंड

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Published : Dec 27, 2021, 10:44 PM IST

लखनऊ : रविवार को उत्तर रेलवे लखनऊ मण्डल के सिंगल लाइन और विद्युतीकृत जंघई-जफराबाद पर रेलवे प्रशासन ने एक उपलब्धि अर्जित की. अब इस रेलखंड पर यात्री एवं मालवाहक गाड़ियों का संचालन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति से हो सकेगा.


उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक जगतोष शुक्ला ने बताया कि जंघई-जफराबाद रेलखंड पर पूर्व में ट्रेनों के संचालन की अधिकतम सीमा 50 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित थी. इस रेलखंड पर गतिसीमा में बढ़ोतरी के प्रयास किये जा रहे थे. जंघई-जफराबाद रेलखंड जो मण्डल के दो अन्य प्रमुख रेलमार्गों लखनऊ-सुलतानपुर और लखनऊ-प्रतापगढ़ को आपस में जोड़ता है. साथ ही जंघई से होते हुए मण्डल के प्रयाग रेलखंड पर भी गाड़ियों का संचालन किया जाता है.

इस रेलखंड पर प्रतिदिन अनेक यात्री गाड़ियों और मालगाड़ियों का आवागमन होता है. इसलिए इस रेलखंड की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए ट्रेनों की गतिसीमा बढ़ाने सम्बन्धी प्रयासों के तहत सुगम ट्रेन संचालन और सुरक्षा एवं संरक्षा सम्बन्धी अनेक मानकों को जांचा परखा गया. इसके बाद मुख्य संरक्षा आयुक्त शैलेश कुमार पाठक ने जंघई-जफराबाद रेलखंड के लगभग 48 किलोमीटर रेलमार्ग पर ट्रेनों की अधिकतम गतिसीमा को बढ़ाते हुए 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार से गाडियों के संचालन की स्वीकृति प्रदान की. उन्होंने बताया कि इस गतिसीमा में वृद्धि के बाद इस रेलखंड पर कम समय में अधिक दूरी तय की जा सकेगी, जिससे यात्री गाड़ियां और मालवाहक गाड़ियां कम समय लेते हुए अपने निर्धारित समय पर अपनी मंजिल तक पहुंच सकेंगी.

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पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के जन सम्पर्क अधिकारी महेश गुप्ता ने बताया कि लखनऊ मण्डल के अर्न्तगत गोला गोकरननाथ रेलवे स्टेशन परिसर में स्थित रेलवे गुड्स साइडिंग पर विभिन्न वस्तुओं की लोडिंग और अनलोडिंग के लिए रेलवे कर्मचारियों, श्रमिकों और माल लदान/उतरान में प्रयोग होने वाले वाहनों का आवागमन बना रहता है. यह गुड्स साइ़डिंग मार्ग पूरी तरह से रेलवे से संबंधित कर्मचारियों, व्यापारियों, श्रमिकों और अधिकृत वाहनों के उपयोग के लिए है. उक्त मार्ग पर अनाधिकृत रूप से पैदल, दो पहिया वाहन और बड़े वाहनों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित है. ऐसा करते हुए पकड़े जाने पर रेल अधिनियम के तहत दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी.

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