लखनऊः एनआईए/एटीएस की विशेष अदालत ने मानव तस्करी के मामले में निरुद्ध अभियुक्त अजय घिल्डियाल की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है. विशेष अदालत ने प्रथम दृष्टया अभियुक्त के अपराध को गंभीर करार दिया और उसके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य होने की बात कही है.
एटीएस की दलील थी कि इस मामले में कई अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया था अभियुक्तों को ये गिरोह बांग्लादेश और म्यांमार के नागरिकों को अवैध रूप से भारत-बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से भारत में प्रवेश कराता था. इसके बाद उनकी पहचान बदलकर उन्हें भारतीय नागरिक के रूप में स्थापित करते थे.
एटीएस की दलील थी कि इस मामले में कई अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया था. अभियुक्तों का ये गिरोह बांग्लादेश और म्यांमार के नागरिकों को अवैध रूप से भारत-बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से भारत में प्रवेश कराता था. इसके बाद उनकी पहचान बदलकर उन्हें भारतीय नागरिक के रूप में स्थापित करते थे.