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कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद भी इन अधिकारों से वंचित रहेंगे पुलिस कमिश्नर

योगी कैबिनेट ने प्रदेश में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने पर मंजूरी दे दी है. प्रदेश की योगी सरकार ने प्रयागराज जोन के एडीजी रहे सुजीत पांडे को यह जिम्मेदारी दी है. वहीं कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद भी कुछ अधिकारों से पुलिस कमिश्नर वंचित रहेंगे.

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लखनऊ में कमिश्नर प्रणाली लागू.

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Published : Jan 14, 2020, 9:43 AM IST

लखनऊ: प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए राजधानी लखनऊ में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू कर दी है. उन्होंने प्रयागराज जोन के एडीजी रहे सुजीत पांडे को यह जिम्मेदारी दी है. वहीं कुछ अधिकार उन्होंने डीएम के पास निहित कर दिए हैं.

कुछ अधिकारों से वंचित रहेंगे पुलिस कमिश्नर
सीएम ने शस्त्र लाइसेंस जारी करने, होटलों के सराय एक्ट के साथ कार्रवाई का अधिकार, मनोरंजन कर संबंधी मामले और बार लाइसेंस जारी करने का अधिकार पुलिस कमिश्नर को नहीं दिया है. वहीं प्रदेश में पुलिस कमिश्नर को कोई अधिकार न मिलने का आईपीएस अफसरों को मलाल है. साथ ही पुलिस कमिश्नर को यह उम्मीद है कि देर सबेर उनके अधिकार भी मिल जाएंगे.

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