उत्तर प्रदेश

uttar pradesh

ETV Bharat / state

महिलाओं के साथ लूट करने के अभियुक्त को कारावास, गिरोह बनाकर अपराधों को देता था अंजाम

संगठित गिरोह बनाकर महिलाओं के साथ लूट व अन्य आपराधिक घटनाओं को अपने गिरोह के साथ अंजाम देने के आरोपी विजय उर्फ धनराज को गैंगस्टर एक्ट के विशेष न्यायाधीश मोहम्मद गजाली ने छह वर्ष के साधारण कारावास (Six years imprisonment) व पांच 5 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है.

Etv Bharat
Etv Bharat

By

Published : Dec 6, 2022, 9:19 PM IST

लखनऊ :संगठित गिरोह बनाकर महिलाओं के साथ लूट व अन्य आपराधिक घटनाओं को अपने गिरोह के साथ अंजाम देने के आरोपी विजय उर्फ धनराज को गैंगस्टर एक्ट के विशेष न्यायाधीश मोहम्मद गजाली ने छह वर्ष के साधारण कारावास (Six years imprisonment) व पांच 5 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है. अभियुक्त के विरुद्ध आधा दर्जन से अधिक लूट के मामले दर्ज हैं.


अभियोजन की ओर से वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी अवधेश सिंह व अभियोजन अधिकारी सौम्या प्रियदर्शिनी ने अदालत को बताया कि इस मामले की रिपोर्ट 30 सितम्बर 2016 को थाना आशियाना के प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार पांडे ने आरोपी विजय उर्फ धनराज तथा जीवन कुमार के विरुद्ध दर्ज कराई थी. पुलिस थाने में दर्ज रिपोर्ट में कहा गया था कि अभियुक्त विजय उर्फ धनराज जो कि खानपुर कला जनपद शामली का रहने वाला है, उसके द्वारा एक संगठित गिरोह बनाकर आर्थिक और भौतिक लाभ के लिए समाज विरोधी अपराध किया जाता है. कहा गया था कि अभियुक्त समाज के लिए खतरा है व उसका शिकार आम महिलाएं होती हैं.

अदालत को यह भी बताया गया कि अभियुक्त का इतना ज्यादा आतंक है कि कोई भी व्यक्ति उसके विरुद्ध गवाही देने के लिए तैयार नहीं होता है. अभियोजन अधिकारी सौम्या प्रदर्शनी द्वारा अदालत के समक्ष दी गई अपनी दलील में यह भी कहा गया कि अभियुक्त के विरुद्ध आधा दर्जन से अधिक लूट के मामले थाना पीजीआई व थाना आशियाना में दर्ज हैं.

यह भी पढ़ें : उप मुख्यमंत्री ने लोकबंधु अस्पताल में सीटी स्कैन मशीन का किया लोकार्पण, मुफ्त होगी जांच

ABOUT THE AUTHOR

...view details