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अब खाद लाइसेंस के बिना नहीं बेच सकते खान-पान का सामान, नियम तोड़ने वालों पर होगी कार्रवाई - Fertilizer license mandatory for shopkeepers

लखनऊ में दुकानदारों को खाद लाइसेंस लाना अनिवार्य हो गया है. जी हां बिना खाद लाइसेंस के खाने पीने के सामान और अन्य सामान दुकानदार नहीं बेच सकेंगे.

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लखनऊ युवा व्यापार मंडल

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Published : Jun 16, 2022, 10:51 PM IST

लखनऊ: राजधानी में अब दुकानदार बिना खाद लाइसेंस के खाने पीने के सामान और अन्य सामान नहीं बेच सकेंगे. बगैर खाद लाइसेंस के सामान बेचने वालों पर जांच टीम का गठन करने के बाद निगरानी तेज हो गई है. इसी को लेकर लखनऊ युवा व्यापार मंडल द्वारा शहर भर में कैंप लगाकर दुकानदारों को जागरूक किया जा रहा है.

लखनऊ युवा व्यापार मंडल के नगर अध्यक्ष मनीष गुप्ता ने बताया कि शहर में बड़ी संख्या में बगैर खाद लाइसेंस के खाने पीने के सामान के साथ-साथ अन्य सामानों की बिक्री की जा रही है. ऐसा करना व्यापारियों के साथ-साथ पब्लिक के लिए भी काफी नुकसानदायक है. ऐसे में दुकानदारों और पब्लिक को जागरूक किया जा रहा है. इसी के चलते गुरुवार को लखनऊ के फैजुल्लागंज इलाके में व्यापार मंडल द्वारा कैंप लगाया गया, जहां पर सैकड़ों की संख्या में दुकानदारों ने खाद लाइसेंस के लिए पंजीकरण कराया है.

दुकानदारों ने खाद लाइसेंस के लिए पंजीकरण कराया


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वहीं, खाद्य सुरक्षा अधिकारी महेश प्रसाद यादव और आशीष मिश्रा ने बताया कि लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है. इस दौरान कैंप कार्यालय में फैजुल्लागंज बाजार के युवा अध्यक्ष रवि गांधी के साथ लखनऊ युवा व्यापार मंडल के नगर उपाध्यक्ष सोनू जयसवाल, रवि गुप्ता, आलोक केसरवानी, मनोज सिंह पूजारी,अनुराग साहू, प्रियाक गुप्ता, मनोज वर्मा, मनीष सिंह, विक्की सिंह, रामु गुप्ता आदि लोग मौजूद रहें.

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